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अनियमितताएं पाए जाने पर दो दुुकानदारों पर मुकदमा
ब्यूरो अमर उजाला, महोबा
Updated Tue, 02 Feb 2016 12:22 AM IST
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जिले में नियमित खाद्यान्न सामग्री के वितरण किए जाने को लेकर जिला पूर्ति अधिकारी सहित विभागीय टीम ने राशन की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दो राशन विक्रेताओं द्वारा वितरण में अनियमिततायें पाए जाने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया जबकि जबकि आधा दर्जन से ज्यादा राशन की दुकानें निलंबित कर दी गई। इससे राशन विक्रेताओं में खलबली मच गई।
मालूम हो कि जिला पूर्ति अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी बीके महान ने सोमवार को जगह-जगह राशन की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत अजनर की कोटेदार अंगूरी देवी, और इसी गांव के कोटेदार शिवकुमार द्वारा वितरण में अनियमिततायें पाए जाने पर इसकी रिपोर्ट एसडीएम कुलपहाड़ को सौंपी गई, जिस पर एसडीएम मोहम्मद रिजवान ने दोनों दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसी तरह विकास खंड कबरई के ग्राम ग्योढ़ी में जिला पूर्ति अधिकारी को निरीक्षण में दुकानदार मंगल सिंह द्वारा अनियमितताएं किए जाने की शिकायत पर उसकी दुकान निलंबित कर दी गई।
इसी तरह विकास खंड पनवाड़ी के ग्राम अलीपुरा में दुकानदार मिथलेश कुमार द्वारा राशन वितरण न करने और अनियमितताएं पाए जाने पर उसके खिलाफ खाद्य वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, साथ ही राशन की दुकान निलंबित कर दी गई। जैतपुर के कोटेदार प्रताप कुशवाहा द्वारा राशन सामग्री वितरण में धांधली किए जाने पर दुकानदार के खिलाफ खाद्य वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दुकान निलंबित कर दी। कार्रवाई में जहसं चार दुकानदारों की जमानत धनराशि जब्त की गई वहीं दो कोटेदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया।
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मालूम हो कि जिला पूर्ति अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी बीके महान ने सोमवार को जगह-जगह राशन की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत अजनर की कोटेदार अंगूरी देवी, और इसी गांव के कोटेदार शिवकुमार द्वारा वितरण में अनियमिततायें पाए जाने पर इसकी रिपोर्ट एसडीएम कुलपहाड़ को सौंपी गई, जिस पर एसडीएम मोहम्मद रिजवान ने दोनों दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसी तरह विकास खंड कबरई के ग्राम ग्योढ़ी में जिला पूर्ति अधिकारी को निरीक्षण में दुकानदार मंगल सिंह द्वारा अनियमितताएं किए जाने की शिकायत पर उसकी दुकान निलंबित कर दी गई।
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इसी तरह विकास खंड पनवाड़ी के ग्राम अलीपुरा में दुकानदार मिथलेश कुमार द्वारा राशन वितरण न करने और अनियमितताएं पाए जाने पर उसके खिलाफ खाद्य वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, साथ ही राशन की दुकान निलंबित कर दी गई। जैतपुर के कोटेदार प्रताप कुशवाहा द्वारा राशन सामग्री वितरण में धांधली किए जाने पर दुकानदार के खिलाफ खाद्य वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दुकान निलंबित कर दी। कार्रवाई में जहसं चार दुकानदारों की जमानत धनराशि जब्त की गई वहीं दो कोटेदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया।
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