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किशोरी को भगा ले जाने में अभियुक्त को तीन वर्ष की कैद

Wed, 16 Feb 2022 12:03 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Feb 2022 12:03 AM IST
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Imprisonment for three years for carrying a teenager
महोबा। किशोरी को ले जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने दोषी को तीन वर्ष के कारावास व छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया।
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घटना 24 जनवरी 2019 की है। कस्बा कुलपहाड़ के एक मोहल्ला निवासी 17 वर्षीय किशोरीे बाजार गई थी। देर शाम तक न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। किशोरी की किताब से चार फोन नंबर मिले। जिसके आधार पर परिजनों ने अज्ञात युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी और किशोरी को पकड़ लिया। न्यायालय में 24 अप्रैल 2019 को अभियुक्त सुनील अहिरवार के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में आरोप तय किए गए।
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बाद में किशोरी ने अपने बयान में स्वयं के साथ कुछ भी गलत होने से इनकार किया था। इसके बाद अभियुक्त को दुष्कर्म के आरोप में दोषमुक्त किया गया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त सुनील अहिरवार को दुष्कर्म में दोषमुक्त किया गया है। किशोरी को ले जाने के मामले में सजा सुनाई गई है।
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