फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Four years imprisonment to the accused in SC/ST case

Mahoba News: एससीएसटी मामले में दोषी को चार वर्ष का कारावास

Tue, 02 Sep 2025 11:57 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा Updated Tue, 02 Sep 2025 11:57 PM IST
विज्ञापन
Four years imprisonment to the accused in SC/ST case
हमीरपुर। एससीएसटी के 15 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट रनवीर सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी जावेद को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन


मौदहा कोतवाली के कस्बा मोहल्ला हैदरगंज निवासी पीड़ित भूरा वर्मा ने 27 अप्रैल 2010 को तहरीर दी थी। बताया था कि 27 अप्रैल को शाम करीब छह बजे वह अपने घर पर था। तभी अचानक उसके मोहल्ले का जावेद जो मोहल्ले में दादागिरि का रोब जमाए रहता है। उसने उसके बेटे देवीदीन (16) को घर से निकालकर मारा पीटा और वह बीच बचाव करने आया तो उसे भी मारा पीटा है। इससे उसे व उसके बेटे को गंभीर चोटें आई हैं। उसके बेटे को मारते हुए बड़ेरी नाले के पास तक ले गया। मारपीट से उसके बेटे की हालत गंभीर है। मोहल्ले की भीड़ जमा हो जाने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जानमाल की धमकी देता चला गया। अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed