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फोरम ने बीमा कंपनियों से दिलाई 18 लाख से अधिक की धनराशि
mahoba
Updated Fri, 25 May 2018 11:14 PM IST
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महोबा। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनियों के दो मामलों में पीड़ितों को 18 लाख रुपये से अधिक की धनराशि दिलाई। चेक के रूप में धनराशि पाकर पीड़ितों के चेहरे खिल उठे और फोरम के प्रति उनका विश्वास और बढ़ा है। साथ ही फोरम ने एक अन्य मामले में विद्युत के खिलाफ फैसला सुनाया है।
मेसर्स अम्बे उद्योग की प्रो. रश्मि पुरवार निवासी नारुपुरा ने दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. शाखा महोबा के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। उपभोक्ता फोरम जिला पीठ के अध्यक्ष न्यायाधीश सूबेदार यादव व सदस्य रामबाबू निषाद ने बीमा कंपनी से परिवादी को 14 लाख 60 हजार 593 रुपये की धनराशि दिलाई गई। एक अन्य मामले में वैभव शिवहरे निवासी गांधीनगर द्वारा टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ दायर वाद में इस जिला फोरम के निर्णय का सम्मान करते हुए बीमा कंपनी द्वारा 3,57,561 रुपये की चेक परिवादी को जिला फोरम के माध्यम से प्रदान की गई।
इसी जिला पीठ द्वारा सेवा प्रदाता दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खंड के खिलाफ परिवादी उपभोक्ता ज्ञानेश खरे निवासी छजमनपुरा महोबा द्वारा दायर उपभोक्ता परिवाद में विपक्षी की लापरवाही व सेवा में त्रुटि प्रमाणित पाए जाने और परिवादी से विभाग द्वारा अधिक वसूल किए गये रुपये निर्णय की तिथि से 30 दिन के अंदर अदा करने का सख्त आदेश दिया गया है।
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मेसर्स अम्बे उद्योग की प्रो. रश्मि पुरवार निवासी नारुपुरा ने दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. शाखा महोबा के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। उपभोक्ता फोरम जिला पीठ के अध्यक्ष न्यायाधीश सूबेदार यादव व सदस्य रामबाबू निषाद ने बीमा कंपनी से परिवादी को 14 लाख 60 हजार 593 रुपये की धनराशि दिलाई गई। एक अन्य मामले में वैभव शिवहरे निवासी गांधीनगर द्वारा टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ दायर वाद में इस जिला फोरम के निर्णय का सम्मान करते हुए बीमा कंपनी द्वारा 3,57,561 रुपये की चेक परिवादी को जिला फोरम के माध्यम से प्रदान की गई।
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इसी जिला पीठ द्वारा सेवा प्रदाता दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खंड के खिलाफ परिवादी उपभोक्ता ज्ञानेश खरे निवासी छजमनपुरा महोबा द्वारा दायर उपभोक्ता परिवाद में विपक्षी की लापरवाही व सेवा में त्रुटि प्रमाणित पाए जाने और परिवादी से विभाग द्वारा अधिक वसूल किए गये रुपये निर्णय की तिथि से 30 दिन के अंदर अदा करने का सख्त आदेश दिया गया है।
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