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Mahoba News: कई अपराधियों की जमानत लेने वाले आरोपी पर एफआईआर
Mon, 24 Nov 2025 12:22 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
Updated Mon, 24 Nov 2025 12:22 AM IST
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महोबा। थाना श्रीनगर पुलिस ने उप्र और मप्र के अपराधियों की जमानत लेने वाले एक पेशेवर जमानतदार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। एक ही दस्तावेज के सहारे दो-दो अपराधियों की जमानत लेने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।
थाना श्रीनगर में तैनात सब इंस्पेक्टर हरिभजन गौतम ने बताया कि मवई गांव निवासी रामराज सिंह के पेशेवर जमानतदार होने की जानकारी उन्हें मिली थी। इस मामले की छानबीन की गई तो पता चला कि जमानतदार रामराज सिंह ने वर्ष 2020 में दर्ज हुए एक्सीडेंट और चोरी के मामले में आरोपी छोटे सिंह निवासी मवई थाना श्रीनगर की जमानत ली थी। वहीं, श्रीनगर थाने में वर्ष 2022 में दर्ज हुई चोरी करने, चोरी का सामान रखने आदि के मामले की रिपोर्ट के आरोपी छतरपुर जिले के गढ़ीमलहरा निवासी रामप्रकाश की जमानत भी रामराज ने ली थी। दोनों जगहों पर एक ही खतौनी का उपयोग किया। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी रामराज ने हलफनामे की शर्तों का उल्लंघन किया। कई अन्य मामलों में भी उसके इसी तरह जमानत लेने की आशंका है। इसलिए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
वहीं, थानाध्यक्ष जयचंद्र सिंह का कहना है कि मामले की वृहद स्तर पर जांच कराई जा रही है। इसके बाद ही अन्य मामलों के बारे में जानकारी मिलेगी।
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थाना श्रीनगर में तैनात सब इंस्पेक्टर हरिभजन गौतम ने बताया कि मवई गांव निवासी रामराज सिंह के पेशेवर जमानतदार होने की जानकारी उन्हें मिली थी। इस मामले की छानबीन की गई तो पता चला कि जमानतदार रामराज सिंह ने वर्ष 2020 में दर्ज हुए एक्सीडेंट और चोरी के मामले में आरोपी छोटे सिंह निवासी मवई थाना श्रीनगर की जमानत ली थी। वहीं, श्रीनगर थाने में वर्ष 2022 में दर्ज हुई चोरी करने, चोरी का सामान रखने आदि के मामले की रिपोर्ट के आरोपी छतरपुर जिले के गढ़ीमलहरा निवासी रामप्रकाश की जमानत भी रामराज ने ली थी। दोनों जगहों पर एक ही खतौनी का उपयोग किया। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी रामराज ने हलफनामे की शर्तों का उल्लंघन किया। कई अन्य मामलों में भी उसके इसी तरह जमानत लेने की आशंका है। इसलिए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
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वहीं, थानाध्यक्ष जयचंद्र सिंह का कहना है कि मामले की वृहद स्तर पर जांच कराई जा रही है। इसके बाद ही अन्य मामलों के बारे में जानकारी मिलेगी।