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दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो, महोबा
Updated Wed, 20 Jul 2016 10:56 PM IST
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प्रतीकात्मक।
- फोटो : ANI
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अपर जिला सत्र न्यायाधीश एफटीसी गजेंद्र कुमार ने दुष्कर्म के मामले में एक युवक को सात साल की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने आरोपी को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया।
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थाना पनवाड़ी के एक गांव में पांच जुलाई 2015 को एक युवती के परिजन खेतों पर काम करने गए थे। तभी पड़ोसी युवक मौका भांपते हुए दरवाजे पर लगे नीम के पेड़ पर चढ़कर युवती के घर में कूद गया और युवती का मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
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युवती के चीखने चिल्लाने पर बगल में रह रही उसकी चाची आ गई। तभी वह युवती को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। शाम को परिजनों के लौटने पर युवती ने अपने साथ घटी घटना की जानकारी दी। पीड़िता के पिता ने गांव के ही नीतू उर्फ नीतेश पुत्र देवीदीन के खिलाफ थाना पनवाड़ी में मुकदमा दर्ज करा दिया।
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अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद आरोपी को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए उसे सात साल की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पालीवाल ने बताया कि दुष्कर्म के मामले में सात साल व घर में घुसने पर चार साल की सजा अदालत ने सुनाई है। तीन हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी।