फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Life term for killing four people

हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन करावास

Wed, 30 Nov 2016 10:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, महोबा
अमर उजाला ब्यूरो, महोबा Updated Wed, 30 Nov 2016 10:15 PM IST
विज्ञापन
Life term for killing four people
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : प्रतीकात्मक फोटो
अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) रामकुशल नेे इंडेन गैस एजेेंसी मालिक की हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन करावास की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। अदालत ने आरोपियों को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया।कस्बा खरेला के मोहल्ला जालिब
विज्ञापन


निवासी राकेश कुमार गुप्ता ने इंडेन गैस एजेंसी के लिए जमीन खरीदी थी। पास में राधाचरन घनश्याम की जमीन होने के कारण एजेंसी मालिक और राधाचरन का विवाद हो गया था। जमीनी विवाद के चलते 3 अप्रैल 2009 गैस एजेंसी के चौकीदार हल्के बसोर से साठगांठ कर गैस एजेंसी के गोदाम में ही
विज्ञापन


चार लोगों ने मिलकर राकेश कुमार गुप्ता की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। 5 अप्रैल को बांदा से घर वापस आए मृतक के बडे भाई दिनेश कुमार गुप्ता को उसकी पत्नी सरोज ने बताया कि राकेश कुमार गुप्ता 2 अप्रैल से घर नहीं आए हैं। भाई ने जाकर गैस एजेंसी में देखा तो उसका शव सिलेंडरों की बीच में
विज्ञापन
विज्ञापन


पड़ा था। घटना की रिपोर्ट मृतक के बड़े भाई दिनेश ने घनश्याम, राधाचरन और अखिलेश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना में गैस एजेंसी की चौकीदार हल्के बसोर को भी शामिल कर चार्जशीट अदालत में पेश कर दी थी। न्यायाधीश रामकुशल ने बुधवार को दोनों पक्षों के गवाह


और बहस सुनने के बाद चारों को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी ठाेंका। अदालत ने आरोपियों को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया है। इस मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता बाबूलाल यादव ने की। आरोपियों को जेल भेज दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed