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महोबाः बालिका से दुष्कर्म में 20 वर्ष का कारावास
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महोबा। घर के दरवाजे खेल रही पांच वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के छह साल पुराने मामले में अदालत ने दोषी किशोर को 20 वर्ष कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
कोतवाली कुलपहाड़ के एक मोहल्ला निवासी युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 11 अगस्त 2016 को वह घर के अंदर थे। पांच वर्षीय पुत्री दरवाजे पर खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहना वाला 17 वर्षीय किशोर बालिका को पांच रुपये देकर बहला-फुसलाकर घर के अंदर ले गया और दुष्कर्म किया। बालिका के शोर मचाने पर वह उसे मकान में बंद करके भाग गया। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे परिजनों को बालिका ने घटना बताई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
न्यायालय ने किशोर के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मामला तय किया। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा और अमन कुमार सिंह ने बताया कि दोषी किशोर गवाहों और सबूतों के आधार पर सजा सुनाई गई है।
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कोतवाली कुलपहाड़ के एक मोहल्ला निवासी युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 11 अगस्त 2016 को वह घर के अंदर थे। पांच वर्षीय पुत्री दरवाजे पर खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहना वाला 17 वर्षीय किशोर बालिका को पांच रुपये देकर बहला-फुसलाकर घर के अंदर ले गया और दुष्कर्म किया। बालिका के शोर मचाने पर वह उसे मकान में बंद करके भाग गया। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे परिजनों को बालिका ने घटना बताई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
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न्यायालय ने किशोर के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मामला तय किया। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा और अमन कुमार सिंह ने बताया कि दोषी किशोर गवाहों और सबूतों के आधार पर सजा सुनाई गई है।
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