{"_id":"5f6f7c238ebc3e9baf5cdbf0","slug":"crime-mahoba-news-knp584985184","type":"story","status":"publish","title_hn":"अवैध खनन व ओवरलोड वाहनों पर पूरी तरह लगाएं रोक-डीएम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अवैध खनन व ओवरलोड वाहनों पर पूरी तरह लगाएं रोक-डीएम
विज्ञापन
पहरा खनन क्षेत्र का निरीक्षण कर निर्देश देते डीएम
- फोटो : MAHOBA
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
महोबा। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कबरई खनन क्षेत्र के ग्राम पहरा और कुम्हड़ौरा में संचालित खनिज बैरियर, क्रशर प्लांट और खदानों का निरीक्षण किया। उन्होंने बैरियरों में तैनात कर्मचारियों को निर्देश दिए कि बैरियर से खनिज का अवैध परिवहन न हो और बिना रॉयल्टी चेक किए वाहन पास न किए जाएं। कहा कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर नहीं होने दिए जाएगा।
अमर उजाला द्वारा अवैध खनन को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए ग्राम पहरा खनिज बैरियर के निरीक्षण के दौरान डीएम ने जिला खनिज अधिकारी शैलेंद्र सिंह, खनन निरीक्षक ईश्वरचंद्र को निर्देश दिए कि खनिज चेक पोस्ट पर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। विभागीय कर्मचारी 24 घंटे पास होने वाले ट्रकों पर नजर रखे। उन्होंने कहा कि बिना रायल्टी के ट्रक चालकों से पूछताछ की जाए और जिस क्रशर से गिट्टी व बोल्डर का उठान हुआ है।
उस पर कार्रवाई की जाए। पहाड़ों के निरीक्षण में डीएम ने पट्टाधारकों व क्रशर संचालकों को चेतावनी दी कि उच्चतम न्यायालय, एनजीटी व शासन के खनन संबंधी आदेशों का पालन करें। डीएम ने कहा कि मजदूरों के लिए खनन परिक्षेत्र में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं और विस्फोटक मानक अनुरूप ही इस्तेमाल हो। सभी पट्टाधारक खनन परिक्षेत्र में फलदार और छायादार वृक्ष लगाएं और उनकी देखभाल भी करें ताकि खनन से हो रही प्राकृतिक क्षति की भरपाई की जा सके।
विज्ञापन
उन्होंने खनिज अधिकारी को निर्देश दिए कि स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर और पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद खनन किसी भी कीमत पर न हो। पट्टाधारक और क्रशर संचालक कार्यरत श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीकरण अवश्य कराएं। ताकि श्रमिकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके।
विज्ञापन
अमर उजाला द्वारा अवैध खनन को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए ग्राम पहरा खनिज बैरियर के निरीक्षण के दौरान डीएम ने जिला खनिज अधिकारी शैलेंद्र सिंह, खनन निरीक्षक ईश्वरचंद्र को निर्देश दिए कि खनिज चेक पोस्ट पर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। विभागीय कर्मचारी 24 घंटे पास होने वाले ट्रकों पर नजर रखे। उन्होंने कहा कि बिना रायल्टी के ट्रक चालकों से पूछताछ की जाए और जिस क्रशर से गिट्टी व बोल्डर का उठान हुआ है।
विज्ञापन
उस पर कार्रवाई की जाए। पहाड़ों के निरीक्षण में डीएम ने पट्टाधारकों व क्रशर संचालकों को चेतावनी दी कि उच्चतम न्यायालय, एनजीटी व शासन के खनन संबंधी आदेशों का पालन करें। डीएम ने कहा कि मजदूरों के लिए खनन परिक्षेत्र में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं और विस्फोटक मानक अनुरूप ही इस्तेमाल हो। सभी पट्टाधारक खनन परिक्षेत्र में फलदार और छायादार वृक्ष लगाएं और उनकी देखभाल भी करें ताकि खनन से हो रही प्राकृतिक क्षति की भरपाई की जा सके।
विज्ञापन
उन्होंने खनिज अधिकारी को निर्देश दिए कि स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर और पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद खनन किसी भी कीमत पर न हो। पट्टाधारक और क्रशर संचालक कार्यरत श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीकरण अवश्य कराएं। ताकि श्रमिकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके।