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बालिका से छेड़खानी के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष की कैद
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महोबा। बालिका से छेड़खानी के साढ़े तीन वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने मंगलवार को फैसला सुनाया। आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास व छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
घटना 27 दिसंबर 2017 की दोपहर करीब एक बजे की है। कोतवाली चरखारी के एक गांव निवासी 12 वर्षीय बालिका फसल की रखवाली करने खेत गई थी। तभी हलकुट्टा राजपूत निवासी सोहजना वहां आ गया और बालिका को पैसा दिखाकर लालच देने लगा। बालिका के विरोध करने पर आरोपी ने छेड़खानी कर दी। शोर-शराबा मचाने पर आरोपी मौके से भाग निकला। घटना के दिन ही थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया।
न्यायालय ने मामले में 30 अप्रैल 2018 को हलकुट्ट के खिलाफ छेड़खानी समेत विभिन्न धाराओं में आरोप तय किया। मंगलवार को मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही छह हजार रुपये अर्थदंड ठोंका। मुकदमे की पैरवी शासकीय पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने की।
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घटना 27 दिसंबर 2017 की दोपहर करीब एक बजे की है। कोतवाली चरखारी के एक गांव निवासी 12 वर्षीय बालिका फसल की रखवाली करने खेत गई थी। तभी हलकुट्टा राजपूत निवासी सोहजना वहां आ गया और बालिका को पैसा दिखाकर लालच देने लगा। बालिका के विरोध करने पर आरोपी ने छेड़खानी कर दी। शोर-शराबा मचाने पर आरोपी मौके से भाग निकला। घटना के दिन ही थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया।
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न्यायालय ने मामले में 30 अप्रैल 2018 को हलकुट्ट के खिलाफ छेड़खानी समेत विभिन्न धाराओं में आरोप तय किया। मंगलवार को मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही छह हजार रुपये अर्थदंड ठोंका। मुकदमे की पैरवी शासकीय पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने की।
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