फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   court

महिला से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को आठ वर्ष की सजा

Thu, 25 Mar 2021 12:05 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 25 Mar 2021 12:05 AM IST
विज्ञापन
court
महोबा। घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म के करीब चार वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (पॉस्को अधिनियम) अवनीश कुमार राय ने बुधवार को अभियुक्त को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। 26 हजार रुपये जुर्माना भी किया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन

कबरई कस्बे के एक मोहल्ला निवासी महिला दो जून 2017 की रात घर के आंगन में बच्चों के साथ सो रही थी। पास में दूसरी चारपाई पर पति सो रहा था। रात करीब 12:30 बजे युवक घर में घुस गया और कनपटी में तमंचा लगाकर महिला से दुष्कर्म किया। पीड़ित ने कबरई थाने में तहरीर दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। बाद में न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त आनंद यादव के खिलाफ कबरई थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई।
विज्ञापन

अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने मामले की सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अभियुक्त आनंद यादव को आठ वर्ष के कारावास व 26 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed