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महिला से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को आठ वर्ष की सजा
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महोबा। घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म के करीब चार वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (पॉस्को अधिनियम) अवनीश कुमार राय ने बुधवार को अभियुक्त को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। 26 हजार रुपये जुर्माना भी किया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
कबरई कस्बे के एक मोहल्ला निवासी महिला दो जून 2017 की रात घर के आंगन में बच्चों के साथ सो रही थी। पास में दूसरी चारपाई पर पति सो रहा था। रात करीब 12:30 बजे युवक घर में घुस गया और कनपटी में तमंचा लगाकर महिला से दुष्कर्म किया। पीड़ित ने कबरई थाने में तहरीर दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। बाद में न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त आनंद यादव के खिलाफ कबरई थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई।
अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने मामले की सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अभियुक्त आनंद यादव को आठ वर्ष के कारावास व 26 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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कबरई कस्बे के एक मोहल्ला निवासी महिला दो जून 2017 की रात घर के आंगन में बच्चों के साथ सो रही थी। पास में दूसरी चारपाई पर पति सो रहा था। रात करीब 12:30 बजे युवक घर में घुस गया और कनपटी में तमंचा लगाकर महिला से दुष्कर्म किया। पीड़ित ने कबरई थाने में तहरीर दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। बाद में न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त आनंद यादव के खिलाफ कबरई थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई।
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अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने मामले की सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अभियुक्त आनंद यादव को आठ वर्ष के कारावास व 26 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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