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किशोरी से छेड़छाड़ में अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास
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महोबा। किशोरी से छेड़छाड़ व धमकी के करीब तीन वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने बुधवार को फैसला सुनाया। दोषी को तीन वर्ष का कारावास व 13 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
घटना 18 दिसंबर 2018 की रात करीब 10 बजे की है। कोतवाली कुलपहाड़ के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी परिवार के साथ घर पर थी। किशोरी की भाभी के मोबाइल पर फोन आया कि यदि किशोरी को बाहर नहीं भेजा तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। पिता व अन्य परिजन दरवाजा खोलकर बाहर निकले तो मोहल्ले का कल्लू राजपूत बाहर खड़ा था। वह किशोरी का हाथ पकड़कर ले जाने लगा। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस के पहुंचने पर कल्लू गाली-गलौज व धमकी देते हुए भाग निकला। तहरीर के आधार पर पुलिस ने 19 दिसंबर को कल्लू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि कल्लू को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 13 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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घटना 18 दिसंबर 2018 की रात करीब 10 बजे की है। कोतवाली कुलपहाड़ के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी परिवार के साथ घर पर थी। किशोरी की भाभी के मोबाइल पर फोन आया कि यदि किशोरी को बाहर नहीं भेजा तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। पिता व अन्य परिजन दरवाजा खोलकर बाहर निकले तो मोहल्ले का कल्लू राजपूत बाहर खड़ा था। वह किशोरी का हाथ पकड़कर ले जाने लगा। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस के पहुंचने पर कल्लू गाली-गलौज व धमकी देते हुए भाग निकला। तहरीर के आधार पर पुलिस ने 19 दिसंबर को कल्लू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि कल्लू को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 13 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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