फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Brother-in-law sentenced to 20-20 years for gang rape of teenager

Mahoba News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में जीजा-साले को 20-20 वर्ष की सजा

Thu, 27 Jul 2023 12:25 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Jul 2023 12:25 AM IST
विज्ञापन
Brother-in-law sentenced to 20-20 years for gang rape of teenager
महोबा। किशोरी को भगा ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर जीजा-साले को बीस-बीस वर्ष के कारावास व 32-32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन

थाना कबरई के एक गांव निवासी युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि पांच नवंबर 2018 की शाम उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर पर थी। तभी पसवारा गांव निवासी कालीचरण उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। उसकी पत्नी ने दो लोगों को पुत्री को ले जाते देखा था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद पीड़िता को बरामद कर उसके बयान दर्ज किए गए। बयान के आधार पर दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में बढ़ोतरी की गई। पीड़िता ने अपने बयान में कहा था कि शौचक्रिया के लिए वह घर से बाहर गई थी तभी रास्ते में कालीचरण व उसका जीजा बाइक से मिले। कालीचरण ने उसका हाथ पकड़ कर जबरन बाइक पर बैठा लिया। दोनों उसे फरीदाबाद ले गए। जहां एक कमरे में रखकर दोनों ने दुष्कर्म किया।
विज्ञापन

अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) कु. अल्का चौधरी ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त हेमंत व उसके साले कालीचरण को बीस-बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 32-32 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed