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दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को बीस साल की सजा
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महोबा। अपर जिला सत्र न्यायाधीश रामकिशोर शुक्ला ने दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए बीस साल की सजा सुनाकर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने अभियुक्त को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया है।
थाना श्रीनगर के एक गांव निवासी किशोरी 21 दिसंबर 2017 को गांव के बाहर शोच क्रिया के लिए गई थी। तभी ग्राम ज्योरइया निवासी बहादुर पाल किशोरी को अगवाकर मथुरा ले गया था, जहां पर उसके साथ छह दिन तक दुष्कर्म किया। 27 दिसंबर को किसी तरह चंगुल से छूटकर घर लौटी किशोरी ने अपने साथ घटी घटना की जानकारी परिजनों को दी। पीड़िता ने परिजनों के साथ 27 दिसंबर 2017 को ही बहादुर पुत्र चेतराम के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और अगवा करने का मुकदमा थाना श्रीनगर में दर्ज कराया था।
अपर जिला सत्र न्यायाधीश में दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद मंगलवार को अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए दुष्कर्म के मामले में बीस साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना ठोंका। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह ने बताया कि पॉक्सो एक्ट में दस साल की सजा, दस हजार रुपये का जुर्माना, अपहरण के मामले में पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। अदालत ने अभियुक्त को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया है।
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थाना श्रीनगर के एक गांव निवासी किशोरी 21 दिसंबर 2017 को गांव के बाहर शोच क्रिया के लिए गई थी। तभी ग्राम ज्योरइया निवासी बहादुर पाल किशोरी को अगवाकर मथुरा ले गया था, जहां पर उसके साथ छह दिन तक दुष्कर्म किया। 27 दिसंबर को किसी तरह चंगुल से छूटकर घर लौटी किशोरी ने अपने साथ घटी घटना की जानकारी परिजनों को दी। पीड़िता ने परिजनों के साथ 27 दिसंबर 2017 को ही बहादुर पुत्र चेतराम के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और अगवा करने का मुकदमा थाना श्रीनगर में दर्ज कराया था।
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अपर जिला सत्र न्यायाधीश में दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद मंगलवार को अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए दुष्कर्म के मामले में बीस साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना ठोंका। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह ने बताया कि पॉक्सो एक्ट में दस साल की सजा, दस हजार रुपये का जुर्माना, अपहरण के मामले में पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। अदालत ने अभियुक्त को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया है।
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