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रिटर्न न देने पर 80 व्यापारियों पर जुर्माना

Fri, 23 Jan 2015 11:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो महोबा।
अमर उजाला ब्यूरो महोबा। Updated Fri, 23 Jan 2015 11:50 PM IST
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80 traders fined for not providing the returns
वाणिज्य कर कार्यालय में संपन्न हुई बैइक में व्यापारियों को संबोधित करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर राजीव पांडेय ने कहा कि जो व्यापारी वार्षिक समाधान योजना लेना चाहते हैं, उन्हें हर प्रकार की प्रांतीय स्तर की खरीद फरोख्त पर 50 प्रतिशत कर देयता के साथ कर निर्धारण से मुक्त किया जाएगा। बशर्ते उन्होंने सभी मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिटर्न समय पर जमा किए हों। जिले में 2500 व्यापारी पंजीकृत हैं। सभी को नए एक्ट के अनुसार रिटर्न देना अनिवार्य है। डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर आरपी त्रिपाठी ने कहा कि शासन ने वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के फार्मों को और अधिक सरलीकृत कर दिया है। जिससे सभी व्यापारी आसानी से स्वकर निर्धारण के आंकड़े तथ्यों के साथ दे सकते हैं। अब वर्ष 2013-14 के वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि व्यापारियों की मांग पर 29 जनवरी कर दी गई है। ऐसे व्यापारियों को विभाग कर निर्धारण के लिए विशेष लाभ देगा। उन्होंने कहा कि पत्थर व्यापारी रॉयल्टी कम निकाल रहे हैं। जिससे टैक्स भी विभाग को इस मद में कम मिल रहा है। जबकि बिक्री पूर्ववत जारी है। कम रायल्टी निकालने और बिक्री जारी रहने के मामले की वे स्वयं जांच कराएंगे और टैक्स की चोरी नहीं होने देंगे। बैठक में प्रदीप चंद्र गुप्ता, ह्रदेश, अरुण पुरवार, ब्रजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र कुमार, जगदीश कुमार, बसंतलाल गुप्ता, कालूराम, चंदन सिंह, रामप्रकाश कुटार सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
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