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हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास
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महोबा। हत्या के मामले में जनपद न्यायाधीश महताब आलम ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष की ओर शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल और केशव सिंह राजपूत ने की।
थाना कबरई के ग्राम कौहारी निवासी अजय सिंह (17) का गांव के ही शिवपाल के यहां आना जाना था। वह 15 फरवरी 2015 को शिवपाल के यहां खाना खा रहा था। तभी शिवपाल का एक रिश्तेदार हुकुम सिंह आया और गाली-गलौज करते हुए अजय सिंह से अब दोबारा न आने की चेतावनी दी लेकिन अजय सिंह नहीं माना। उसने कहा कि जब तक शिवपाल सिंह नहीं मना करेंगे, मैं आता रहूंगा। इससे नाराज होकर हुकुम सिंह कुल्हाड़ी लेकर आ गया और जैसे ही अजय सिंह खाना खाकर निकला उसने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर कई वार किए। जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट मृतक के पिता केसरी सविता ने हुकुम सिंह के खिलाफ थाना कबरई में दर्ज कराई थी। घटना के अगले दिन पुलिस ने अभियुक्त को हत्या में प्रयुक्त की गई कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश ने दोनो पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद हुकुम सिंह को हत्या को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। अभियुक्त पहले से ही जेल में बंद है।
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थाना कबरई के ग्राम कौहारी निवासी अजय सिंह (17) का गांव के ही शिवपाल के यहां आना जाना था। वह 15 फरवरी 2015 को शिवपाल के यहां खाना खा रहा था। तभी शिवपाल का एक रिश्तेदार हुकुम सिंह आया और गाली-गलौज करते हुए अजय सिंह से अब दोबारा न आने की चेतावनी दी लेकिन अजय सिंह नहीं माना। उसने कहा कि जब तक शिवपाल सिंह नहीं मना करेंगे, मैं आता रहूंगा। इससे नाराज होकर हुकुम सिंह कुल्हाड़ी लेकर आ गया और जैसे ही अजय सिंह खाना खाकर निकला उसने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर कई वार किए। जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट मृतक के पिता केसरी सविता ने हुकुम सिंह के खिलाफ थाना कबरई में दर्ज कराई थी। घटना के अगले दिन पुलिस ने अभियुक्त को हत्या में प्रयुक्त की गई कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश ने दोनो पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद हुकुम सिंह को हत्या को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। अभियुक्त पहले से ही जेल में बंद है।
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