फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

Sat, 25 May 2019 12:23 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 25 May 2019 12:23 AM IST
विज्ञापन
हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास
महोबा। हत्या के मामले में जनपद न्यायाधीश महताब आलम ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष की ओर शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल और केशव सिंह राजपूत ने की।
विज्ञापन

थाना कबरई के ग्राम कौहारी निवासी अजय सिंह (17) का गांव के ही शिवपाल के यहां आना जाना था। वह 15 फरवरी 2015 को शिवपाल के यहां खाना खा रहा था। तभी शिवपाल का एक रिश्तेदार हुकुम सिंह आया और गाली-गलौज करते हुए अजय सिंह से अब दोबारा न आने की चेतावनी दी लेकिन अजय सिंह नहीं माना। उसने कहा कि जब तक शिवपाल सिंह नहीं मना करेंगे, मैं आता रहूंगा। इससे नाराज होकर हुकुम सिंह कुल्हाड़ी लेकर आ गया और जैसे ही अजय सिंह खाना खाकर निकला उसने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर कई वार किए। जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट मृतक के पिता केसरी सविता ने हुकुम सिंह के खिलाफ थाना कबरई में दर्ज कराई थी। घटना के अगले दिन पुलिस ने अभियुक्त को हत्या में प्रयुक्त की गई कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विज्ञापन

शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश ने दोनो पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद हुकुम सिंह को हत्या को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। अभियुक्त पहले से ही जेल में बंद है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed