{"_id":"5b92a97e867a557f6c067f11","slug":"21536338302-mahoba-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"एसपी के आदेश पर क्रेशर संचालकों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एसपी के आदेश पर क्रेशर संचालकों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई
Updated Fri, 07 Sep 2018 10:08 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कबरई (महोबा)। ओवर लोड वाहनों से हो रही सड़कों की दुर्दशा से परेशान पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने शासनादेश के अनुपालन में ओवरलोड वाहनों के चालक व मालिक के साथ लोडिंग प्वाइंट क्रेशरों पर भी मुकदमा दर्ज कराना शुरू कर दिया है। ओवरलोड वाहनों का संचालन करने वाले माफियाओं की नींद उड़ गई है। देर रात ओवरलोड ट्रक पकड़े जाने पर एक क्रेशर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। बिना रायल्टी और ओवरलोडिंग कराने वाले क्रेशर मालिकों में हड़कंप मच गया।
कबरई मंडी में तीन सौ से अधिक स्टोन क्रेशर संचालित है। अधिकतर क्रेशर प्लांट अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में बिना रायल्टी ओवरलोड वाहन निकालते हैं जबकि ओवरलोड वाहन पाए जाने पर परिवहन विभाग ने शासनादेश जारी कर एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया था ताकि ओवरलोडिंग पर लगाम लग सके और सड़कों की सुरक्षा भी हो सके। ओवरलोड वाहनों से सड़कें खराब हो रही। आएदिन जाम से परेशान पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह ने वाहनों की चेकिंग कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी क्रम में खनिज इंस्पेक्टर ईश्वरचंद्र, थानाध्यक्ष विपिन त्रिवेदी के नेतृत्त्व में टीम का गठन कर जांच की तो एक ट्रक ओवरलोड बिना रायल्टी पाया, जिसमें ओवरलोड माल ट्रक पर लोड कराने वाली पहरा रोड़ पर लगी क्रेशर बांदा ग्रेनाइट के मालिक और चालक महेंद्र सिंह, ट्रक मालिक आदि के खिलाफ सार्वजनिक संम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत एवं खनिज एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराकर चालक को जेल भेज दिया और ट्रक सीज कर दिया।। इससे पहले गंज के पास लगी क्रेशर वैभव ग्रेनाइट मालिक के खिलाफ भी पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है। थानाध्यक्ष विपिन त्रिवेदी ने बताया कि ओवरलोड पकड़े जाने पर चालक ट्रक मालिक और लोडिंग पॉइंट क्रेशर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। तभी ओवरलोड वाहन रुक सकेंगे। कोतवाली पुलिस ने भी पांच ओवरलोड ट्रकों को सीज किया है।
एसपी के आदेश पर क्रेशर संचालकों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई
- बिना रायल्टी ओवरलोड ट्रक पकड़ने पर क्रेशर प्लांट पर दर्ज हुआ मुकदमा
- अब तक कबरई के दो क्रेशरों पर हुई कार्रवाई
विज्ञापन
कबरई मंडी में तीन सौ से अधिक स्टोन क्रेशर संचालित है। अधिकतर क्रेशर प्लांट अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में बिना रायल्टी ओवरलोड वाहन निकालते हैं जबकि ओवरलोड वाहन पाए जाने पर परिवहन विभाग ने शासनादेश जारी कर एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया था ताकि ओवरलोडिंग पर लगाम लग सके और सड़कों की सुरक्षा भी हो सके। ओवरलोड वाहनों से सड़कें खराब हो रही। आएदिन जाम से परेशान पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह ने वाहनों की चेकिंग कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी क्रम में खनिज इंस्पेक्टर ईश्वरचंद्र, थानाध्यक्ष विपिन त्रिवेदी के नेतृत्त्व में टीम का गठन कर जांच की तो एक ट्रक ओवरलोड बिना रायल्टी पाया, जिसमें ओवरलोड माल ट्रक पर लोड कराने वाली पहरा रोड़ पर लगी क्रेशर बांदा ग्रेनाइट के मालिक और चालक महेंद्र सिंह, ट्रक मालिक आदि के खिलाफ सार्वजनिक संम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत एवं खनिज एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराकर चालक को जेल भेज दिया और ट्रक सीज कर दिया।। इससे पहले गंज के पास लगी क्रेशर वैभव ग्रेनाइट मालिक के खिलाफ भी पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है। थानाध्यक्ष विपिन त्रिवेदी ने बताया कि ओवरलोड पकड़े जाने पर चालक ट्रक मालिक और लोडिंग पॉइंट क्रेशर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। तभी ओवरलोड वाहन रुक सकेंगे। कोतवाली पुलिस ने भी पांच ओवरलोड ट्रकों को सीज किया है।
विज्ञापन
एसपी के आदेश पर क्रेशर संचालकों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई
- बिना रायल्टी ओवरलोड ट्रक पकड़ने पर क्रेशर प्लांट पर दर्ज हुआ मुकदमा
- अब तक कबरई के दो क्रेशरों पर हुई कार्रवाई