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Maharajganj News: युवा उद्यमियों को मिलेगा पांच लाख का ब्याज मुक्त ऋण
Sun, 12 Jan 2025 06:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Sun, 12 Jan 2025 06:42 AM IST
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महराजगंज। युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार पांच लाख तक का ऋण बिना ब्याज के देगी। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना शुरू की है। जिले में एक हजार लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत युवाओं को अपना उद्यम लगाने के लिए बिना गारंटी पांच लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ऋण पर चार वर्ष तक कोई ब्याज नहीं देना होगा। इसके साथ ही लाभार्थियों को परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आईटीआई उत्तीर्ण या फिर कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर ऋण दिया जाएगा। इसके लिए सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 12.50 प्रतिशत, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग को 10 प्रतिशत मार्जिन मनी स्वयं के अंशदान से लगानी होगी। अभ्यर्थियों से ऋण आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।
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आवेदन विभागीय वेबसाइट पर किया जाएगा। आवेदक की उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। वह उत्तर प्रदेश का निवासी हो। शैक्षिक योग्यता कक्षा आठ पास रखी गई है। 12वीं पास को प्राथमिकता दी जाएगी।
इन सेक्टरों के बिजनेस के लिए लोन: सर्विस सेक्टर : साइबर कैफे, जनसेवा केंद्र, गाड़ी की रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, टीटी-ट्रांजिस्टर रिपेयरिंग, टेंट हाउस, ब्यूटी पार्लर, इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग वर्क्स व फूड-बेवरेज वर्क्स।
मैन्यूफैक्चरिंग : कच्चे माल से नया उत्पाद तैयार करने वाले सभी काम, वेल्डिंग (फैब्रिकेशन) वर्क, सिलाई-कढ़ाई की फैक्टरी, जूता-चप्पल बनाने की फैक्ट्री, खाद्य सामग्री बनाने की फैक्टरी।
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जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत युवाओं को अपना उद्यम लगाने के लिए बिना गारंटी पांच लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ऋण पर चार वर्ष तक कोई ब्याज नहीं देना होगा। इसके साथ ही लाभार्थियों को परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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आईटीआई उत्तीर्ण या फिर कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर ऋण दिया जाएगा। इसके लिए सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 12.50 प्रतिशत, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग को 10 प्रतिशत मार्जिन मनी स्वयं के अंशदान से लगानी होगी। अभ्यर्थियों से ऋण आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।
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आवेदन विभागीय वेबसाइट पर किया जाएगा। आवेदक की उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। वह उत्तर प्रदेश का निवासी हो। शैक्षिक योग्यता कक्षा आठ पास रखी गई है। 12वीं पास को प्राथमिकता दी जाएगी।
इन सेक्टरों के बिजनेस के लिए लोन: सर्विस सेक्टर : साइबर कैफे, जनसेवा केंद्र, गाड़ी की रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, टीटी-ट्रांजिस्टर रिपेयरिंग, टेंट हाउस, ब्यूटी पार्लर, इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग वर्क्स व फूड-बेवरेज वर्क्स।
मैन्यूफैक्चरिंग : कच्चे माल से नया उत्पाद तैयार करने वाले सभी काम, वेल्डिंग (फैब्रिकेशन) वर्क, सिलाई-कढ़ाई की फैक्टरी, जूता-चप्पल बनाने की फैक्ट्री, खाद्य सामग्री बनाने की फैक्टरी।

पीएचसी पंजोखरा साहिब में मौजूद लैब। संवाद