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Maharajganj News: वाहन स्वामी ई-चालान की स्थिति ऑनलाइन देखकर करा सकेंगे निस्तारण
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महराजगंज। यातायात नियमों के उल्लंघन में कटे लंबित ई-चालानों के निस्तारण का वाहन स्वामियों को मौका मिलेगा। 12 सितंबर को जिले में आयोजित होने वाली तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात से संबंधित ई-चालानों का भी निस्तारण किया जाएगा। पुलिस ने वाहन स्वामियों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित वादों के निस्तारण के साथ यातायात नियमों से जुड़े मामलों को भी शामिल किया गया है। जिन वाहन स्वामियों के ई-चालान लंबित हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत लोक अदालत में पहुंचकर उनका निस्तारण करा सकेंगे। इससे लंबे समय से लंबित चालानों के मामलों में वाहन स्वामियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि वाहन स्वामी अपने ई-चालान की स्थिति की जानकारी ई-चालान पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चालान लंबित होने की स्थिति में संबंधित प्रक्रिया पूरी कर लोक अदालत में निस्तारण के लिए उपस्थित होना होगा।
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वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठाएं और लंबित ई-चालानों का नियमानुसार निस्तारण कराएं। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने तथा वाहन निर्धारित गति सीमा में चलाने की अपील की है।
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राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित वादों के निस्तारण के साथ यातायात नियमों से जुड़े मामलों को भी शामिल किया गया है। जिन वाहन स्वामियों के ई-चालान लंबित हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत लोक अदालत में पहुंचकर उनका निस्तारण करा सकेंगे। इससे लंबे समय से लंबित चालानों के मामलों में वाहन स्वामियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि वाहन स्वामी अपने ई-चालान की स्थिति की जानकारी ई-चालान पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चालान लंबित होने की स्थिति में संबंधित प्रक्रिया पूरी कर लोक अदालत में निस्तारण के लिए उपस्थित होना होगा।
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वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठाएं और लंबित ई-चालानों का नियमानुसार निस्तारण कराएं। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने तथा वाहन निर्धारित गति सीमा में चलाने की अपील की है।