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Maharajganj News: चोरी के दोषी को दो वर्ष तीन माह का कारावास

Tue, 09 Jul 2024 09:32 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Tue, 09 Jul 2024 09:32 PM IST
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Two years and three months imprisonment to the person guilty of theft
महराजगंज। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महराजगंज पवन कुमार श्रीवास्तव ने बाइक चोरी के मामले की सुनवाई की। अभियुक्त विशाल वर्मा निवासी मधुबन नगर कस्बा नौतनवा को दोषी करार देते हुए दो वर्ष तीन माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, नौ अप्रैल 2022 को प्रभारी निरीक्षक सोनौली संजय कुमार सिंह टीम के साथ संदिग्ध व्यक्तियों के वाहनों की जांच कर रहे थे। भौरहरा मोड़ के पास आए तो एक व्यक्ति बाइक से नौतनवा की तरफ आता दिखाई दिया। उसे घेर कर पकड़ लिया गया। पूछने पर भागने का कारण पूछा गया और कागजात मांगा गया तो उसने अपना नाम विशाल वर्मा बताया। बताया की अपने पेंट की जेब में हेरोइन रखा था। बाइक के संबंध में पूछा गया तो बताया की बाइक नेपाल राष्ट्र की है। जिसे चुराया है,चोरी के स्थान के बारे में पूछने पर स्थान नहीं बताया। गाड़ी के नंबर प्लेट पर भारतीय नंबर लिखा हुआ था, उसके बारे में बताया की यह नंबर प्लेट फर्जी बनाया है। अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। संवाद
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