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Maharajganj News: हत्या के दो साल बाद तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा
Sun, 16 Feb 2025 12:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Sun, 16 Feb 2025 12:41 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव के कुर्मी टोला निवासी तीन लोगों को दिनदहाड़े हत्या में दोषी करार देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, पनियरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव के कुर्मी टोला निवासी विजय कुमार सिंह, अजीत सिंह और पृथ्वी सिंह का उनके पट्टीदार संतोष कुमार सिंह से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।
10 जून 2022 को आरोपी विवादित जमीन पर दीवार चलाने लगे। आरोपियों के पट्टीदार संतोष कुमार सिंह ने मना किया तो आरोपी गालियां देने लगें। आरोपियों ने संतोष कुमार सिंह पर दिनदहाड़े लाठी-डंडे पिटाई करते हुए नुकीले हथियार से गोदकर मार डाला।
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मृतक के भतीजे की तहरीर पर थाना पनियरा ने विजय कुमार सिंह, अजीत सिंह व पृथ्वी सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के पश्चात गोलबंद होकर हत्या के आरोप में आरोपपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
मुकदमे के परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने अभिलेखीय साक्ष्यों और गवाहों का परीक्षण कर तथा सहायक लोक अभियोजक पूर्णेन्दु राम त्रिपाठी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को सजा सुनाई है।
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महराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव के कुर्मी टोला निवासी तीन लोगों को दिनदहाड़े हत्या में दोषी करार देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, पनियरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव के कुर्मी टोला निवासी विजय कुमार सिंह, अजीत सिंह और पृथ्वी सिंह का उनके पट्टीदार संतोष कुमार सिंह से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।
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10 जून 2022 को आरोपी विवादित जमीन पर दीवार चलाने लगे। आरोपियों के पट्टीदार संतोष कुमार सिंह ने मना किया तो आरोपी गालियां देने लगें। आरोपियों ने संतोष कुमार सिंह पर दिनदहाड़े लाठी-डंडे पिटाई करते हुए नुकीले हथियार से गोदकर मार डाला।
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मृतक के भतीजे की तहरीर पर थाना पनियरा ने विजय कुमार सिंह, अजीत सिंह व पृथ्वी सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के पश्चात गोलबंद होकर हत्या के आरोप में आरोपपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
मुकदमे के परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने अभिलेखीय साक्ष्यों और गवाहों का परीक्षण कर तथा सहायक लोक अभियोजक पूर्णेन्दु राम त्रिपाठी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को सजा सुनाई है।