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Maharajganj News: हत्या में दो को आजीवन कारावास की सजा
Mon, 16 Sep 2024 08:42 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Mon, 16 Sep 2024 08:42 PM IST
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महराजगंज। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक पवन कुमार श्रीवास्तव ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, बरगदवा थाना कोतवाली निवासी अमरनाथ यादव वर्तमान में अपने मामा के घर बेलभरिया रहते हैं। बताया मेरे नाना गया यादव की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी से जगरनाथ यादव व दूसरी से मेरे मामा रामनाथ यादव थे। मेरी नानी बसंता देवी ने कुछ जमीन मामा के लड़कों के नाम कर दी थी। इसी बात को लेकर काफी दिनों से मेरे मामा और जगरनाथ के बीच विवाद होता रहता था, जिसका मुकदमा चल रहा था।
इसमें मेरे मामा के पक्ष में फैसला आया था, जिसमें अभी मुकदमा चल रहा है। 25 जून वर्ष 2004 में अपने नाना रामनाथ यादव के साथ नंदुआ बाजार से साइकिल से आ रहा था। इसी दौरान जगरनाथ यादव, उनके बेटे कपिल देव व सुरेश यादव ने गंडासा व फरसा लिए घेर लिया। गाली गलौज देते हुए जानमाल की धमकी देने लगे। अभियुक्तों ने मेरे मामा के ऊपर गंडासा और फरसा से वार दिया था, जिससे वह जमीन पर बेहोश होकर गिर गए।
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आसपास के लोगों ने घटना को देखा था। मामा के हत्या के मामले में कपिल देव यादव व सुरेश यादव निवासी भेलभरिया के विरुद्ध चौक पुलिस ने हत्या के मामले में अभियोग पंजीकृत किया था। हत्या का आरोप सिद्ध होने पर दोषी कपिल देव एवं सुरेश यादव निवासी भेलभरिया थाना चौक जनपद महराजगंज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के अनुसार, बरगदवा थाना कोतवाली निवासी अमरनाथ यादव वर्तमान में अपने मामा के घर बेलभरिया रहते हैं। बताया मेरे नाना गया यादव की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी से जगरनाथ यादव व दूसरी से मेरे मामा रामनाथ यादव थे। मेरी नानी बसंता देवी ने कुछ जमीन मामा के लड़कों के नाम कर दी थी। इसी बात को लेकर काफी दिनों से मेरे मामा और जगरनाथ के बीच विवाद होता रहता था, जिसका मुकदमा चल रहा था।
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इसमें मेरे मामा के पक्ष में फैसला आया था, जिसमें अभी मुकदमा चल रहा है। 25 जून वर्ष 2004 में अपने नाना रामनाथ यादव के साथ नंदुआ बाजार से साइकिल से आ रहा था। इसी दौरान जगरनाथ यादव, उनके बेटे कपिल देव व सुरेश यादव ने गंडासा व फरसा लिए घेर लिया। गाली गलौज देते हुए जानमाल की धमकी देने लगे। अभियुक्तों ने मेरे मामा के ऊपर गंडासा और फरसा से वार दिया था, जिससे वह जमीन पर बेहोश होकर गिर गए।
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आसपास के लोगों ने घटना को देखा था। मामा के हत्या के मामले में कपिल देव यादव व सुरेश यादव निवासी भेलभरिया के विरुद्ध चौक पुलिस ने हत्या के मामले में अभियोग पंजीकृत किया था। हत्या का आरोप सिद्ध होने पर दोषी कपिल देव एवं सुरेश यादव निवासी भेलभरिया थाना चौक जनपद महराजगंज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।