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Maharajganj News: पॉक्सो एक्ट के प्रति विद्यार्थियों को किया जागरूक, निकाली रैली
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बाल अधिकार, बाल विवाह और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों की दी जानकारी
महराजगंज। बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बृहस्पतिवार को जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया गया।
पंडित दीन दयाल इंटरमीडिएट कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। वहीं, महराजगंज इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। शिविर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय मिश्रा, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विनोद कुमार, सिविल जज विभा और सोनल सिंह ने विद्यार्थियों को बाल अधिकार, बाल विवाह और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया।
संजय मिश्रा ने कहा कि कानून की दृष्टि में 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बालक है। बच्चों के प्रति होने वाले लैंगिक अपराधों में पॉक्सो एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं। उन्होंने किसी भी समस्या पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता लेने की जानकारी दी। अभियान दो अक्तूबर तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक विजय बहादुर सिंह, प्रधानाचार्य डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह सहित शिक्षक और अधिकार मित्र मौजूद रहे।
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महराजगंज। बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बृहस्पतिवार को जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया गया।
पंडित दीन दयाल इंटरमीडिएट कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। वहीं, महराजगंज इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। शिविर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय मिश्रा, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विनोद कुमार, सिविल जज विभा और सोनल सिंह ने विद्यार्थियों को बाल अधिकार, बाल विवाह और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया।
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संजय मिश्रा ने कहा कि कानून की दृष्टि में 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बालक है। बच्चों के प्रति होने वाले लैंगिक अपराधों में पॉक्सो एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं। उन्होंने किसी भी समस्या पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता लेने की जानकारी दी। अभियान दो अक्तूबर तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक विजय बहादुर सिंह, प्रधानाचार्य डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह सहित शिक्षक और अधिकार मित्र मौजूद रहे।
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