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Maharajganj News: सौ रुपये के सामान पर कस्टम ड्यूटी के फैसले पर रोक...बाजार में लौटी रौनक

Sun, 17 May 2026 02:03 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 17 May 2026 02:03 AM IST
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The decision to impose customs duty on goods worth Rs 100 has been put on hold...the market is back in full swing.
नया नियम लागू होने के बाद भारतीय बाजार में घट गई थी नेपाली ग्राहकों की संख्या
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नौतनवा, सोनौली सहित अन्य बाजारों में लौटी रौनक, हालात सामान्य होने की उम्मीद
सोनौली। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने भारत-नेपाल सीमा पर 100 रुपये से अधिक कीमत के सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाने के सरकारी फैसले पर नेपाली सुप्रीम कोर्ट की रोक से सीमावर्ती बाजार में रौनक लौट आई है। नौतनवा, सोनौली सहित अन्य बाजारों में नेपाली ग्राहकों की आवाजाही बढ़ गई है।

बाजार में नेपाली ग्राहकों की संख्या बढ़ने से किराना, दवा और कपड़ा कारोबार में अचानक तेजी देखने को मिली। स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि अब बाजार में रौनक लौट रही है। गौरतलब है कि नेपाली सरकार ने भारतीय सीमा क्षेत्र से 100 रुपये से अधिक का सामान लाने पर अतिरिक्त भंसार शुल्क वसूलने का नियम लागू कर दिया था।
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नेपाल सरकार के द्वारा सख्ती से यह नियम लागू करने के बाद भारतीय बाजारों में 60 फीसदी तक नेपाली ग्राहकों की संख्या घट गई थी। सोनौली व नौतनवा सहित सीमावर्ती इलाकों के बाजारों में व्यापारी परेशान हो गए थे। नेपाली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बाजार में नेपाली ग्राहकों की आवाजाही सामान्य होने की उम्मीद जगी है। जानकार कहते हैं कि इस फैसले ने बाजारों में जान डाल दी है, कीमतों के अंतर ने एक नई मिनी-इकोनॉमिक्स को जन्म दिया है और अब प्रशासन के सामने चुनौती है कि इस पूरे सिस्टम को कैसे संतुलित रखा जाए।
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शनिवार की दोपहर एक प्रेसवार्ता कर रूपनदेही जिले के पूर्व मंत्री गुलजारी यादव ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 100 रुपये से ज्यादा कीमत के रोजमर्रा की जरूरत का सामान भारत से लाने पर कस्टम ड्यूटी लगाने के फैसले पर रोक लगाई है। उन्होंने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हरि प्रसाद फुयाल और टेक प्रसाद ढुंगाना की ज्वॉइंट बेंच ने एक अंतरिम ऑर्डर जारी करके वित्त मंत्रालय के 100 रुपये से ज्यादा कीमत के सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाने के फैसले पर रोक लगाई है।
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