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Maharajganj News: कोर्ट ने एक दिन की सजा सुनाई

Fri, 17 Oct 2025 02:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Fri, 17 Oct 2025 02:00 AM IST
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The court sentenced him to one day's imprisonment
महराजगंज। फरेंदा न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मारपीट और गाली-गलौज के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी रघुवर और राजकुमार निवासी हरैया बरगदवा थाना पुरंदरपुर को दोषी ठहराया। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर दोनों दोषियों को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई। साथ ही 500-500 रुपये जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना वर्ष 2000 की है। मामले में पीड़ितों ने न्याय की गुहार लगाई थी।
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