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पुत्री की हत्या एवं पत्नी की हत्या का प्रयास करने वाले की जमानत निरस्त

Sun, 25 Sep 2022 11:54 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Sep 2022 11:54 PM IST
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The bail of the one who tried to kill the daughter and the wife was canceled
पुत्री की हत्या एवं पत्नी की हत्या का प्रयास करने वाले की जमानत निरस्त
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महराजगंज। थाना-पनियरा क्षेत्र के रुद्रापुर गांव के बाहर 23 अगस्त की रात में पुत्री की हत्या व पत्नी को घायल करने वाले आरोपी संजय कुमार मद्देशिया एवं मंजीत कुमार महतो की जमानत याचिका जनपद न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी ने निरस्त कर दी।
जनपद के इस चर्चित ब्लाइंड मर्डर केस के मामले में पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार सपना मद्धेशिया ने 24 अगस्त 2022 को थाना पनियरा में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी बहन काजल को किसी ने फोन करके रुद्रापुर गांव के बाहर नहर के पास बुलाया। इस पर वह मां को साथ लेकर गई, जहां पहले से मौजूद लोगों ने चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार कर मां व बहन को गम्भीर रूप से घायल कर दिए।
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अस्पताल में डॉक्टरों ने काजल को मृत घोषित कर दिया। मां का उपचार जारी है। पुलिस ने आरोपित पति संजय कुमार मद्देशिया एवं उसके साथी मंजीत कुमार महतो निवासी जैतपुर, थाना- दाऊदपुर, जनपद- छपरा (बिहार) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जमानत प्रार्थना-पत्र की सुनवायी के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ब्रजेन्द्र नाथ त्रिपाठी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पारिवारिक रंजिश के कारण पति ने अपने दोस्त की सहायता से यह जघन्य अपराध कारित किया गया। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर संजय व मंजीत की जमानत याचिका निरस्त की दी। संवाद
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