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16 दुकानदारों पर दो लाख 78 हजार का जुर्माना

Fri, 09 Oct 2020 11:49 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2020 11:49 PM IST
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sixteen shopkeepers fined two lakh 78 thousand
16 दुकानदारों पर दो लाख 78 हजार का जुर्माना
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महराजगंज। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की गई। गड़बड़ी मिलने पर एडीएम कोर्ट में वाद दाखिल किया गया। इन मामलों की सुनवाई के बाद एडीएम कोर्ट ने 16 दुकानदारों से 2,78,000 रुपये का जुर्माना वसूल करने का निर्देश दिया है। इन दुकानदारों को जुर्माना जमा करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है।
बीते सितंबर में जिले में कई स्थानों पर खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग की ओर से जांच की गई। फरेंदा, नौतनवां, महराजगंज, परतावल, निचलौल, पुरंदरपुर, सिसवा समेत अन्य स्थानों पर दुकानों की जांच की गई। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के 16 नमूने लिए गए। उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया। वहां से रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की गई।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी सदर अमित कुमार पांडेय ने बताया कि एडीएम न्यायालय में दाखिल वादों का निस्तारण हुआ है। 16 दुकानदारों पर 2,78000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके लिए संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा बीते सितंबर में 16 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने फूड सेफ्टी आन व्हील में 23 नमूनों की जांच की गई। लोगों ने दूध, अरहर दाल, पनीर, क्रीम, दही आदि की जांच कराई। खाद्य पदार्थों की जांच समय-समय पर टीम की ओर से की जाती है। दुकानदारों को कोविड के नियम का पालन करते हुए कार्य करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है।
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