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Maharajganj News: 29 वर्ष पुराने मामले में छह अभियुक्त दोषी
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दोषियों को मिली न्यायालय उठने तक की सजा
महराजगंज। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज ने लगभग 29 वर्ष पुराने मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए छह अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त ओमप्रकाश, मोहन, सुशील, बागेश्वरी, कमला और किशुन, सभी निवासी चौमुखा, थाना घुघुली, जनपद महराजगंज को न्यायालय उठने तक कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 2,000-2,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, यह मामला वर्ष 1996 का है। अभियुक्तों पर एक राय होकर पीड़ित पक्ष को मारने-पीटने, गाली देने और जान-माल की धमकी देने का आरोप था। पीड़ित की ओर से थाना घुघुली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई कई वर्षों से चल रही थी। अभियोजन पक्ष ने घटना के साक्ष्य, गवाहों के बयान और चिकित्सीय रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आरोप सिद्ध किए। इसके बाद न्यायालय अभियुक्तों सजा सुनाई है।
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महराजगंज। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज ने लगभग 29 वर्ष पुराने मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए छह अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त ओमप्रकाश, मोहन, सुशील, बागेश्वरी, कमला और किशुन, सभी निवासी चौमुखा, थाना घुघुली, जनपद महराजगंज को न्यायालय उठने तक कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 2,000-2,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, यह मामला वर्ष 1996 का है। अभियुक्तों पर एक राय होकर पीड़ित पक्ष को मारने-पीटने, गाली देने और जान-माल की धमकी देने का आरोप था। पीड़ित की ओर से थाना घुघुली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई कई वर्षों से चल रही थी। अभियोजन पक्ष ने घटना के साक्ष्य, गवाहों के बयान और चिकित्सीय रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आरोप सिद्ध किए। इसके बाद न्यायालय अभियुक्तों सजा सुनाई है।
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