फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Seven years rigorous imprisonment for rape

Maharajganj News: दुष्कर्म में सात साल का सश्रम कारावास

Thu, 25 Jul 2024 09:05 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Thu, 25 Jul 2024 09:05 PM IST
विज्ञापन
Seven years rigorous imprisonment for rape
महराजगंज। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या एक महराजगंज फूलचंद कुशवाहा ने दुष्कर्म के दोषी यशपाल निवासी जगरनाथपुर उर्फ गौरहा थाना कोठीभार जनपद महराजगंज को सात वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 17 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन

अभियोजन के कथन के अनुसार, वादी मुकदमा ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी कक्षा 10 में पढ़ती थी। दो सितंबर 2010 को घर से छह बजे सुबह पढ़ने के लिए गई लेकिन वापस नहीं आई। काफी खोजबीन करने के बाद पता चला की बेटी को यशपाल, जवाहिर, कन्त व मुनरी बहला फुसलाकर भगा ले गए हैं।
विज्ञापन

उसे अपने रिश्तेदार के वहां रखे थे। वहां से अभियुक्त के साथ गुजरात भेज दिया। बेटी घर से आठ हजार नकद व 2 थान जेवर, सोने का टीका, कान का झुमका लेकर गई। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। गवाही कराने के बाद अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या एक ने यशपाल निवासी जगरनाथपुर उर्फ गौरहा थाना कोठीभार को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed