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Maharajganj News: एक दिन न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई
Wed, 19 Mar 2025 08:35 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Wed, 19 Mar 2025 08:35 PM IST
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महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने मारपीट कर अंग भंग के मामले में सुनवाई की। आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त राम जगत, शिव प्रसाद निवासी वचगंपुर थाना बृजमनगंज जनपद महराजगंज प्रत्येक को एक दिन न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। साथ ही 2500-2500 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी तरह मार-पीट और गाली-गलौच के मामले में सुनवाई की।
आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त विशम्भर निवासी बरडाड टोला भेड़िया पार थाना बृजमनगंज जनपद महराजगंज को एक दिन न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज ने गोवंश को मांस के उद्देश्य से क्रूरता पूर्वक ले जाने और पकड़े जाने के मामले की सुनवाई की। आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त रमेश निवासी लेदवा थाना कोतवाली जनपद महराजगंज को जेल में बिताई गई अवधि और 1750 रुपये की अर्थदंड की सजा दंडित किया है।
इसी तरह गोवंश को मांस के उद्देश्य ले जाने और पकड़े जाने के मामले की सुनवाई की। आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त खेदन प्रसाद निवासी रामपुर जंगल थाना हनुमानगंज जिला कुशीनगर को जेल में बिताई गई अवधि और 2000 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। संवाद
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आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त विशम्भर निवासी बरडाड टोला भेड़िया पार थाना बृजमनगंज जनपद महराजगंज को एक दिन न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज ने गोवंश को मांस के उद्देश्य से क्रूरता पूर्वक ले जाने और पकड़े जाने के मामले की सुनवाई की। आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त रमेश निवासी लेदवा थाना कोतवाली जनपद महराजगंज को जेल में बिताई गई अवधि और 1750 रुपये की अर्थदंड की सजा दंडित किया है।
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इसी तरह गोवंश को मांस के उद्देश्य ले जाने और पकड़े जाने के मामले की सुनवाई की। आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त खेदन प्रसाद निवासी रामपुर जंगल थाना हनुमानगंज जिला कुशीनगर को जेल में बिताई गई अवधि और 2000 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। संवाद
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