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ठहराव और आवागमन पर स्कूलों को देना होगा ध्यान
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ठहराव और आवागमन पर स्कूलों को देना होगा ध्यान
प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों व बसों में व्यवस्था को लेकर किए जाने वाले उपाय पर जारी हुए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। शासन ने कोविड प्रोटोकाल के साथ प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को खोलने की मंजूरी देने के बाद सुरक्षात्मक उपायों का निर्देश जारी किया है। स्कूल संचालकों को इसका अनिवार्य रूप से अनुपालन करना होगा।
कोरोना संक्रमण के कारण जिले में लगभग 11 माह तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विद्यार्थियों के लिए बंद थे। उन्हें ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही थी। बीएसए ओमप्रकाश यादव ने कहा कि विद्यालय खुलने के बाद नियमित रूप से स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर पर्यवेक्षण करना होगा। अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण और पेयजल का बेहतर प्रबंध करना होगा। भवन व कमरे को सैनिटाइज कराना होगा। कचरे का निस्तारण करना होगा। सभी शिक्षकों व विद्यार्थियों को मास्क पहनना होगा। एक-दूसरे से छह फीट की दूरी बनाकर रहना होगा।
विद्यार्थियों को लाने व ले जाने को लेकर बसों में विशेष प्रबंध करने होंगे। बच्चों को लाने से पहले और घर छोड़ने से पूर्व दो बार सैनिटाइज करना होगा। चालक व उप चालक को छह फीट की दूरी का पालन करना होगा। बसों पर चढ़ने के दौरान बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंक करनी होगी। बस में हाथ को सैनिटाइज करने की भी व्यवस्था भी करनी होगी।
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प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों व बसों में व्यवस्था को लेकर किए जाने वाले उपाय पर जारी हुए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। शासन ने कोविड प्रोटोकाल के साथ प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को खोलने की मंजूरी देने के बाद सुरक्षात्मक उपायों का निर्देश जारी किया है। स्कूल संचालकों को इसका अनिवार्य रूप से अनुपालन करना होगा।
कोरोना संक्रमण के कारण जिले में लगभग 11 माह तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विद्यार्थियों के लिए बंद थे। उन्हें ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही थी। बीएसए ओमप्रकाश यादव ने कहा कि विद्यालय खुलने के बाद नियमित रूप से स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर पर्यवेक्षण करना होगा। अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण और पेयजल का बेहतर प्रबंध करना होगा। भवन व कमरे को सैनिटाइज कराना होगा। कचरे का निस्तारण करना होगा। सभी शिक्षकों व विद्यार्थियों को मास्क पहनना होगा। एक-दूसरे से छह फीट की दूरी बनाकर रहना होगा।
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विद्यार्थियों को लाने व ले जाने को लेकर बसों में विशेष प्रबंध करने होंगे। बच्चों को लाने से पहले और घर छोड़ने से पूर्व दो बार सैनिटाइज करना होगा। चालक व उप चालक को छह फीट की दूरी का पालन करना होगा। बसों पर चढ़ने के दौरान बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंक करनी होगी। बस में हाथ को सैनिटाइज करने की भी व्यवस्था भी करनी होगी।
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