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Maharajganj News: आवास खाली न करने पर चिकित्साधिकारी का वेतन रोका
Sun, 22 Jun 2025 09:17 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Sun, 22 Jun 2025 09:17 PM IST
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महराजगंज। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. श्रीकांत शुक्ला ने उप जिला कुष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ. अग्रेश सिंह को आवास न खाली करने और प्राइवेट प्रैक्टिस करने के मामले में नोटिस जारी किया है। उन्होंने बताया कि उनका स्थानांतरण वर्ष 2024 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल से उप जिला कुष्ठ अधिकारी के पद पर हुआ था, लेकिन वे अब तक निचलौल परिसर स्थित सरकारी आवास खाली नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि पूर्व में तीन बार पत्र भेजकर आवास खाली करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही 7 मई 2025 को वह आवास चिकित्साधिकारी डॉ. मनीष खन्ना को आवंटित कर दिया गया था। बावजूद इसके 21 जून तक खाली नहीं कराया गया।
उन्होंने बताया विभाग ने इसे कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की। उनका जून माह का वेतन रोक दिया है और अप्रैल व मई माह के लिए पीडब्ल्यूडी सर्किल रेट के अनुसार मकान किराया भत्ता वेतन से कटौती करने का निर्देश दिया है। संवाद
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उन्होंने बताया कि पूर्व में तीन बार पत्र भेजकर आवास खाली करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही 7 मई 2025 को वह आवास चिकित्साधिकारी डॉ. मनीष खन्ना को आवंटित कर दिया गया था। बावजूद इसके 21 जून तक खाली नहीं कराया गया।
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उन्होंने बताया विभाग ने इसे कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की। उनका जून माह का वेतन रोक दिया है और अप्रैल व मई माह के लिए पीडब्ल्यूडी सर्किल रेट के अनुसार मकान किराया भत्ता वेतन से कटौती करने का निर्देश दिया है। संवाद
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