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Maharajganj News: आज से बिना एचएसआरपी नहीं जारी होगा प्रदूषण प्रपत्र
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बगैर डीएल नहीं बिकेंगे ई- रिक्शा ई-कार्ट वाहन
सर्वोच्च न्यायालय आदेश अनुपालन प्रभावी
महराजगंज। कार्यालय उप परिवहन आयुक्त के निर्देश क्रम में आज से जनपद में वाहनों को लेकर नए आदेश एआरटीओ ने लागू कर किए हैं। इसके तहत अब बिना एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट) के वाहन पीयूसीसी पोर्टल प्रदूषण प्रपत्र नहीं जारी करेगा। साथ ही जिनके पास लर्निंग (शिक्षार्थी) डीएल व प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नहीं है। उन्हें ई-रिक्शा व ई-कार्ट की बिक्री नहीं की जाएगी।
उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एआरटीओ ने यह निर्देश जारी किए हैं। बदले प्रावधान की जानकारी देते हुए ई-रिक्शा व ई-कार्ट बिक्री करने वाले डीलरों को आदेश अनुपालन के लिए निर्देश दिए हैं। डीलर उन्हें ई रिक्शा बिक्री कर सकेंगे जो किसी पंजीकृत वाहन ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्ति का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश इसलिए दिया गया जिससे गैर प्रशिक्षितों के हाथ में संचालन दायित्व न पहुंच सके। इसके अलावा लर्निंग डीएल (शिक्षार्थी) भी ई-रिक्शा चालकों को प्रस्तुत करने की अनिवार्यता है। साथ ही बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों को प्रदूषण प्रपत्र नहीं जारी किया जा सकेगा।
वर्जन
उप परिवहन आयुक्त के पत्र का संज्ञान लेते हुए नए नियम आज से प्रभावी हो रहे हैं। सभी डीलरों को अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
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-मनोज कुमार सिंह, एआरटीओ, महराजगंज
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सर्वोच्च न्यायालय आदेश अनुपालन प्रभावी
महराजगंज। कार्यालय उप परिवहन आयुक्त के निर्देश क्रम में आज से जनपद में वाहनों को लेकर नए आदेश एआरटीओ ने लागू कर किए हैं। इसके तहत अब बिना एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट) के वाहन पीयूसीसी पोर्टल प्रदूषण प्रपत्र नहीं जारी करेगा। साथ ही जिनके पास लर्निंग (शिक्षार्थी) डीएल व प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नहीं है। उन्हें ई-रिक्शा व ई-कार्ट की बिक्री नहीं की जाएगी।
उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एआरटीओ ने यह निर्देश जारी किए हैं। बदले प्रावधान की जानकारी देते हुए ई-रिक्शा व ई-कार्ट बिक्री करने वाले डीलरों को आदेश अनुपालन के लिए निर्देश दिए हैं। डीलर उन्हें ई रिक्शा बिक्री कर सकेंगे जो किसी पंजीकृत वाहन ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्ति का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश इसलिए दिया गया जिससे गैर प्रशिक्षितों के हाथ में संचालन दायित्व न पहुंच सके। इसके अलावा लर्निंग डीएल (शिक्षार्थी) भी ई-रिक्शा चालकों को प्रस्तुत करने की अनिवार्यता है। साथ ही बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों को प्रदूषण प्रपत्र नहीं जारी किया जा सकेगा।
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वर्जन
उप परिवहन आयुक्त के पत्र का संज्ञान लेते हुए नए नियम आज से प्रभावी हो रहे हैं। सभी डीलरों को अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
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-मनोज कुमार सिंह, एआरटीओ, महराजगंज