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Maharajganj News: अपराधियों को न्यायालय से सजा दिलाने में ऑपरेशन कंविक्शन बना मददगार

Sat, 11 Nov 2023 01:42 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 11 Nov 2023 01:42 AM IST
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Operation Conviction became helpful in getting criminals punished by the court.
अलग-अलग मुकदमों में दोषी नौ अभियुक्तों को कारावास, चिन्हित अपराधों में सजा दिलाने में पुलिस की ओर से पैरवी की गई
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संवाद न्यूज एजेंसी

महराजगंज। गंभीर अपराधों में लिप्त अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कंविक्शन चलाया जा रहा है। नौ अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए पुलिस ने न्यायालय में प्रभावी ढंग से पैरवी की। जरूरी तथ्य व साक्ष्यों को उपलब्ध कराया। किसी को अर्थ दंड की सजा मिली तो किसी को कारावास की सजा सुनाई गई।
अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश मिले हैं। चिन्हित अभियोगों में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी किये जाने के कारण न्यायालय सिविल जज प्रवर खंड, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नौ आरोपी अभियुक्तों को सजा सुनाई गई।
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थाना श्यामदेउरवा के गोवध निवारण अधिनियम के अभियोग में अभियुक्त हसमुद्दीन निवासी कम्हरिया, थाना कोतवाली, जनपद महराजगंज को जेल में बिताई गई अवधि व 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा मिली है। अर्थदंड अदा न करने पर सात दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। थाना निचलौल के अभियुक्त शिवम मद्धेशिया निवासी वार्ड नंबर 10 कस्बा को एक वर्ष छह माह का साधारण कारावास की सजा मिली है।
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थाना निचलौल के अभियुक्त शिवम मद्धेशिया निवासी वार्ड नंबर 10 को एक वर्ष छह माह पांच दिन का साधारण कारावास हुआ है। थाना नौतनवा के अभियुक्त वाजिद निवासी परसोहिया हमीदनगर, थाना नौतनवा व आदित्य यादव निवसी ग्राम महरी, थाना परसामलिक को दो वर्ष दाे माह 15 दिवस का साधारण कारावास दिया गया है। थाना निचलौल के अभियुक्त जितेंद्र साहनी निवासी नवलपरासी को एक वर्ष तीन माह 10 दिवस का साधारण कारावास की सजा मिली है।
थाना निचलौल के अभियुक्त हिमांशु कुमार गुप्ता निवासी 10 नंबर बोरिंग, थाना कोठीभार को एक वर्ष दो माह 25 दिवस का साधारण कारावास की सजा मिली है। थाना घुघली अभियुक्त सर्वजीत केवट निवासी डिउलिहा मनिया छापर, थाना रामकोला, जनपद कुशीनगर को जेल में बिताई गई अवधि व 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है।

थाना घुघली के अभियुक्त रामजीत निवासी बिरैचा नौका टोला, थाना घुघली को जेल में बिताई गई अवधि व 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है।

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ऑपरेशन कंविक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषियों को पुलिस की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय ने नौ अभियुक्तों की सजा के साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। दोषियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस की ओर से न्यायालय में तथ्य व साक्ष्यों को प्रस्तुत किया जाता है।

डॉ. कौस्तुभ, पुलिस अधीक्षक
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