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Maharajganj News: हेरोइन रखने के मामले में एक वर्ष का सश्रम कारावास
Tue, 08 Oct 2024 04:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Tue, 08 Oct 2024 04:14 AM IST
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महराजगंज। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या द्वितीय महराजगंज अभय प्रताप सिंह ने सोमवार को 35 ग्राम हेरोइन बरामद के मामले की सुनवाई की। आरोप सिद्ध होने पर दोषी विष्णु मद्धेशिया निवासी बहियारी बघेल, थाना भाटपाररानी, जनपद देवरिया को एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
पत्रावली के अनुसार, अभियुक्त विष्णु मद्धेशिया को 9 नवंबर 2016 को समय करीब 3 बजे स्थान काली मंदिर गजरजोतिया, थाना सोनौली में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उसके पास से 35 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया था जिसे वह नेपाल बेचने के लिए ले जा रहा था। इसको रखने के लिए उसके पास कोई अधिकार नहीं था। स्थानीय पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया था। तत्कालीन थानेदार ने विवेचना कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। संवाद
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पत्रावली के अनुसार, अभियुक्त विष्णु मद्धेशिया को 9 नवंबर 2016 को समय करीब 3 बजे स्थान काली मंदिर गजरजोतिया, थाना सोनौली में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उसके पास से 35 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया था जिसे वह नेपाल बेचने के लिए ले जा रहा था। इसको रखने के लिए उसके पास कोई अधिकार नहीं था। स्थानीय पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया था। तत्कालीन थानेदार ने विवेचना कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। संवाद
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