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Maharajganj News: मारपीट के मामले में एक दिन की सजा, जुर्माना भी लगाया

Sat, 27 Sep 2025 10:26 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 27 Sep 2025 10:26 PM IST
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One day's imprisonment and fine imposed in case of assault
महराजगंज। फरेंदा न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अवैध लकड़ी कटाई और वन कर्मियों के साथ मारपीट के मामले में सुनवाई पूरी की।
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मामले में नंदलाल, निवासी तिकोनिया, पिपरा सोहट, थाना पुरंदरपुर को दोषी पाया गया। न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर नंदलाल को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई और 4500 रुपये का जुर्माना लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना वर्ष 1992 की है, जब नंदलाल पर जंगल से अवैध रूप से लकड़ी काटने और वन कर्मियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था।
मामले की सुनवाई लंबे समय तक चली, जिसमें कई गवाहों और सबूतों की जांच की गई।
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