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Maharajganj News: मारपीट के मामले में एक दिन की सजा, जुर्माना भी लगाया
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महराजगंज। फरेंदा न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अवैध लकड़ी कटाई और वन कर्मियों के साथ मारपीट के मामले में सुनवाई पूरी की।
मामले में नंदलाल, निवासी तिकोनिया, पिपरा सोहट, थाना पुरंदरपुर को दोषी पाया गया। न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर नंदलाल को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई और 4500 रुपये का जुर्माना लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना वर्ष 1992 की है, जब नंदलाल पर जंगल से अवैध रूप से लकड़ी काटने और वन कर्मियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था।
मामले की सुनवाई लंबे समय तक चली, जिसमें कई गवाहों और सबूतों की जांच की गई।
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मामले में नंदलाल, निवासी तिकोनिया, पिपरा सोहट, थाना पुरंदरपुर को दोषी पाया गया। न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर नंदलाल को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई और 4500 रुपये का जुर्माना लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना वर्ष 1992 की है, जब नंदलाल पर जंगल से अवैध रूप से लकड़ी काटने और वन कर्मियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था।
मामले की सुनवाई लंबे समय तक चली, जिसमें कई गवाहों और सबूतों की जांच की गई।