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Maharajganj News: चोरी का सामान रखने पर डेढ़ वर्ष की सजा

Sat, 09 Dec 2023 01:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Sat, 09 Dec 2023 01:07 AM IST
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One and a half year imprisonment for possessing stolen goods
निचलौल। चोरी का सामान रखने पर अपर सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को दो आरोपियों को डेढ़ वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी शिवशंकर सहानी और जितेंद्र सहानी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दोनों आरोपी नेपाल राष्ट्र के निवासी हैं। दोनों आरोपियों का कोई पैरवी करने वाला नहीं है। दोनों ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वह 27 जुलाई 2022 से जेल में बंद हैं। ऐसे में दोनों को डेढ़ वर्ष की कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड चुकाने की सजा सुनाई गई है। संवाद
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