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Maharajganj: नेपाल निवासी राजू को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा, सात साल पहले मिली थी 269.85 ग्राम स्मैक
Wed, 21 Sep 2022 10:36 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज।
संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज।
Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 21 Sep 2022 10:36 AM IST
सार
तत्कालीन उप निरीक्षक ओमकारनाथ 25 नवंबर 2015 को क्षेत्र की देखभाल के लिए फरेंदी तिवारी गांव की तरफ जा रहे थे। भारत-नेपाल बार्डर के पास पुलिस वालों को देखकर एक व्यक्ति पीछे मुड़कर भागना चाहा, जिसे घेरकर पकड़ा गया।
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सांकेतिक।
- फोटो : सोशल मीडिया।
विस्तार
महराजगंज में करीब सात साल पहले स्मैक की बरामदगी में गिरफ्तार नेपाल के नागरिक राजू खड़का क्षेत्री को अदालत ने दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश्वर पांडेय की अदालत ने एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
पत्रावली के अनुसार तत्कालीन उप निरीक्षक ओमकारनाथ 25 नवंबर 2015 को क्षेत्र की देखभाल के लिए फरेंदी तिवारी गांव की तरफ जा रहे थे। भारत-नेपाल बार्डर के पास पुलिस वालों को देखकर एक व्यक्ति पीछे मुड़कर भागना चाहा, जिसे घेरकर पकड़ा गया।
उसने अपना नाम राजू खड़का क्षेत्री निवासी ग्राम शंकर नगर, जई. कुटी, लुंबनी, थाना बुटबल, जनपद रूपनदेही (नेपाल राष्ट्र) बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से 269.85 ग्राम स्मैक मिली। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र उपाध्याय ने गवाही कराकर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई है।
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पत्रावली के अनुसार तत्कालीन उप निरीक्षक ओमकारनाथ 25 नवंबर 2015 को क्षेत्र की देखभाल के लिए फरेंदी तिवारी गांव की तरफ जा रहे थे। भारत-नेपाल बार्डर के पास पुलिस वालों को देखकर एक व्यक्ति पीछे मुड़कर भागना चाहा, जिसे घेरकर पकड़ा गया।
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उसने अपना नाम राजू खड़का क्षेत्री निवासी ग्राम शंकर नगर, जई. कुटी, लुंबनी, थाना बुटबल, जनपद रूपनदेही (नेपाल राष्ट्र) बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से 269.85 ग्राम स्मैक मिली। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र उपाध्याय ने गवाही कराकर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई है।
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