फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   National Lok Adalat today; an opportunity for the speedy disposal of cases.

Maharajganj News: राष्ट्रीय लोक अदालत आज, मामलों के त्वरित निस्तारण का मिलेगा मौका

Sat, 12 Sep 2026 02:12 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
National Lok Adalat today; an opportunity for the speedy disposal of cases.
महराजगंज। लंबित और प्रीलिटिगेशन मामलों के आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण के लिए शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी।
विज्ञापन

राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकिंग विवाद, लघु अपराध, एनआई एक्ट, एमवी एक्ट की चालानी समेत अन्य मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश अरविंद कुमार मलिक ने कहा कि लोक अदालत विवादों के त्वरित और सरल समाधान का प्रभावी माध्यम है। इससे पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है तथा आपसी सौहार्द भी बना रहता है।
उन्होंने आमजन से अपील की कि अधिकाधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल होकर अपने लंबित अथवा प्रीलिटिगेशन मामलों का निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत की सफलता में आमजन की जागरूकता और भागीदारी महत्वपूर्ण है।जनपद न्यायाधीश ने अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर प्रभावी ढंग से निस्तारित कराने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार नागर ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आमजन को अपने लंबित और प्रीलिटिगेशन मामलों का सरल, त्वरित और आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण कराने का बेहतर अवसर देती है। इसमें पक्षकारों के समय और धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर अपने मामलों का निस्तारण कराएं और इस अवसर का लाभ उठाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed