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Maharajganj News: निजी अस्पतालों में लाइसेंस बिना नहीं चलेंगी दवा दुकानें

Tue, 14 Oct 2025 01:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Tue, 14 Oct 2025 01:29 AM IST
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Medicine shops in private hospitals will not operate without license.
महराजगंज। अब जिले के किसी भी निजी अस्पताल में बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर नहीं चल सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
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विभाग ने साफ किया है कि बिना ड्रग लाइसेंस के दवाओं की बिक्री करना दवा एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 के तहत दंडनीय अपराध है। नियमों की उल्लंघन करने पर संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
जिले में 110 निजी अस्पताल पंजीकृत हैं। इसमें कई में बिना लाइसेंस के दवा दुकानों के संचालन की शिकायतें मिल रही थीं। कुछ अस्पतालों में मरीजों को इलाज के नाम पर वहीं से दवा खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है, जबकि इन दुकानों के पास न तो ड्रग लाइसेंस होता है, और न ही योग्य फार्मासिस्ट तैनात रहते हैं। ऐसे मामलों में मरीजों की जान का खतरा भी हो सकता है।
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शासन स्तर से स्वास्थ्य विभाग को निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अब किसी भी निजी अस्पताल में तभी मेडिकल स्टोर संचालित किया जा सकेगा, जब संबंधित संस्था के पास वैध ड्रग लाइसेंस होगा और दवा वितरण के लिए पंजीकृत फार्मासिस्ट की तैनाती की गई हो। बिना अनुमति चल रहे मेडिकल स्टोरों की पहचान के लिए जिले में समय-समय पर विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा।
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इस दौरान यदि कोई भी अस्पताल नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें अस्पताल का पंजीकरण निरस्त करना और आपराधिक मामला दर्ज करना भी शामिल है। नियम जारी होने से अस्पताल में मेडिकल स्टोर चलाने वालों में हड़कंप मच गया है।
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