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Maharajganj News: शारीरिक शोषण के आरोपीे की जमानत अर्जी खारिज
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महराजगंज। दीवानी न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, असगर अली-प्रथम ने शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने एवं शारीरिक शोषण के आशय से दुर्व्यापार करने वाले आरोपित सर्वेश यादव निवासी विरमपुर बदेली, थाना उसवां, जनपद बदायूं की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
वादी मुकदमा ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को 27 जून 2024 को राजन राय निवासी ग्राम नौका टोला कुर्मी पट्टी, थाना नेबुआ नौरंगिया, जनपद कुशीनगर बहला फुसलाकर भगा ले गया।
उसकी लड़की को भगाने में पुष्पा देवी का भी हाथ है। थाना घुघली पुलिस ने केस पंजीकृत किया। दौरान विवेचना वादी एवं पीड़िता के बयानों के आधार पर उपरोक्त केस में अभियुक्त सर्वेश यादव द्वारा अपराध किये जाने पर थाना पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार करके 20 नवंबर.2024 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिस पर न्यायालय 20 नवंबर.2024 को अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया। अभियुक्त की ओर से स्वयं को निर्दोष बताते हुए जमानत पर रिहा करने के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली प्रथम के समक्ष जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।
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वादी मुकदमा ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को 27 जून 2024 को राजन राय निवासी ग्राम नौका टोला कुर्मी पट्टी, थाना नेबुआ नौरंगिया, जनपद कुशीनगर बहला फुसलाकर भगा ले गया।
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उसकी लड़की को भगाने में पुष्पा देवी का भी हाथ है। थाना घुघली पुलिस ने केस पंजीकृत किया। दौरान विवेचना वादी एवं पीड़िता के बयानों के आधार पर उपरोक्त केस में अभियुक्त सर्वेश यादव द्वारा अपराध किये जाने पर थाना पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार करके 20 नवंबर.2024 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिस पर न्यायालय 20 नवंबर.2024 को अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया। अभियुक्त की ओर से स्वयं को निर्दोष बताते हुए जमानत पर रिहा करने के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली प्रथम के समक्ष जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।
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