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Maharajganj News: हत्या में एक को उम्रकैद, तीन को तीन साल की सजा
Fri, 02 Feb 2024 02:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Fri, 02 Feb 2024 02:32 AM IST
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महराजगंज।
कोठीभार थाना क्षेत्र के बिसोखोर गांव में 23 साल पुराने हत्या के एक मामले में कोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक दोषी को उम्रकैद, जबकि एक महिला समेत तीन अन्य को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
कोठीभार थाना क्षेत्र के बिसोखोर निवासी प्रेमशिला का शव सात फरवरी 2001 की सुबह घर से थोड़ी दूर मिला था। प्रेमशीला के देवर राजेश पांडे ने पुलिस को इसकी सूचना दी। उसने बताया कि छह फरवरी की शाम को सभी परिवार वाले सोने चले गए। सुबह करीब तीन बजे उसकी भाभी प्रेमशिला घर से निकली थी। करीब घंटे भर बाद भी वह नहीं आईं तो वे लोग खोजने निकले, रास्ते में भाभी की लाश मिली। उसकी चीख सुनकर गांव वाले पहुंच गए। ऐसा माना जा रहा था कि किसी वाहन की चपेट में आने से प्रेमशिला की मौत हुई है। इस सूचना के आधार पर कोठीभार थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया।
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उधर, प्रेमशिला की मौत की सूचना पर अगले दिन उसका भाई त्रिभुवन पांडे निवासी बलुहवा, थाना पडरौना, जनपद कुशीनगर कोठीभार थाना पहुंचा। उसने आरोप लयया कि उसकी बहन का हाथ-पैर बांधकर ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर राजेश पांडे व नागेश्वर पांडे पुत्रगण कन्हैया पांडे एवं तारा पत्नी कन्हैया पांडे एवं कन्हैया पांडे ने मिलकर मार डाला है। इस आरोप के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की। विवेचना के बाद पुलिस ने चारों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बृजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर चारों को दोषी माना। कोर्ट ने राजेश पांडेय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, नागेश्वर पांडे, तारा एवं कन्हैया पांडेय को तीन वर्ष की कारावास की सजा दी है। 90000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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