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Maharajganj News: भाभी की हत्या में देवर को आजीवन कारावास

Tue, 06 Aug 2024 07:56 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Tue, 06 Aug 2024 07:56 PM IST
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Life imprisonment to brother-in-law for murder of sister-in-law
महराजगंज। न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट सं. 2 महराजगंज अभय प्रताप सिंह ने भाभी की हत्या में दोषी देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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औसानी दरगाह, थाना पनियरा निवासी सहिबुननिशा के पति ईश मोहम्मद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसका छोटा भाई मनौवर किसी मामले में जेल गया था। तीन वर्ष बाद 19 अप्रैल 2017 को जेल से छूटकर घर आया था। 21 मई 2017 को अपनी भाभी सहिबुननिशा से भाभी की छोटी बहन मजिबुनिशा से शादी कराने की बात कर रहा था। सहिबुननिशा के मना करने पर मनौवर ने मुर्गा काटने वाले चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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