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Maharajganj News: पत्नी की हत्या में आजीवन कारावास

Sat, 02 Dec 2023 01:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Sat, 02 Dec 2023 01:14 AM IST
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Life imprisonment for murder of wife
महराजगंज। तीन साल पहले कोठीभार थाना क्षेत्र के बेलभरिया गांव में दहेज के लिए पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में दोषी मिलने पर जनपद न्यायाधीश नीरज कुमार ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30000 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बृजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि वादी कमल गौड़ निवासी कमरिया थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज ने 24 अप्रैल 2020 को थाना कोठीभार में रिपोर्ट दर्ज कराया था। दर्ज रिपोर्ट में कहा था कि पुत्री अंगिरा का विवाह वर्ष 2015 में ओमप्रकाश गौड़ निवासी बेलभरिया, थाना कोठीभार, जनपद महाराजगंज के साथ किया था। 2018 में गवना किया था। पति ओमप्रकाश दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर आए दिन अंगिरा की पिटाई करता था। पुत्री ने फोन पर सारी बातें बताई। कई बार अपने रिश्तेदारों को साथ ले जाकर ओमप्रकाश को समझाया बुझाया था। 24 अप्रैल 2020 को सुबह नौ बजे उसे सूचना मिली कि पुत्री की मृत्यु हो गई है। मौके पर गया तो देखा कि उसकी पुत्री अंगिरा के गर्दन पर नीला निशान पड़ा है। उसकी पुत्री की हत्या गला दबाकर ओमप्रकाश ने की थी। तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी निचलौल रणविजय सिंह ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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