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Maharajganj News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Thu, 20 Feb 2025 08:41 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Thu, 20 Feb 2025 08:41 PM IST
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Life imprisonment for murder convict
महराजगंज। चौक थाना क्षेत्र के बेलभरिया गांव में 5 जून 2005 की रात एक महिला को देसी कट्टा से मारकर हत्या करने के दोषी अमरनाथ यादव को अपर सत्र न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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जानकारी के अनुसार, थाना चौक अंतर्गत बेलभरियां गांव में 5 जून 2005 की रात एक महिला की उसके पति के बुआ के बेटे अमरनाथ यादव निवासी ग्राम बरगदवां, थाना कोतवाली, जनपद महाराजगंज ने देसी कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी बचपन से ही मृतका के घर पर रहता था। मृतका के पति की भी जमीनी रंजिश में हत्या हो गई थी।
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महिला के पति की मृत्यु के बाद आरोपी उसकी खेती-बाड़ी भी संभालने लगा। उसकी पुस्तैनी जमीन में भी हिस्सा मांगने लगा, जिसे महिला ने देने से इन्कार कर दिया। घटना के कुछ दिन पहले महिला को कुछ पैसे मिले थे। इसमें से आरोपित हिस्सा मांगने लगा तथा महिला से विवाद करने लगा। इसी रंजिश को लेकर देसी कट्टे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। महिला के पिता की तहरीर पर थाना चौक ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपित अमरनाथ यादव के विरुद्ध हत्या के आरोप में आरोपपत्र न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया।
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मुकदमे के परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने अभिलेखीय साक्ष्यों, गवाहों का परिक्षण कर व सहायक लोक अभियोजक पूर्णेन्दु राम त्रिपाठी व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपित को उक्त सजा सुनाई।
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