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औद्योगिक पार्क : विकास योजना तैयार, बढ़ेगा रोजगार
Thu, 14 Nov 2024 02:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Thu, 14 Nov 2024 02:19 AM IST
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महराजगंज। जिले में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कोशिश की जा रही है। उद्योग-धंधों का विकास कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। इच्छुक निजी प्रवर्तकों की ओर से भूमि का प्रस्ताव लिया जाएगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। निजी औद्योगिक पार्कों के विकास योजना तैयार की गई है। लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगों बढ़ावा मिलेगा। करीब एक हजार से लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
जानकारी के अनुसार, निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना से आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन के लिए लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ाया जा रहा है। इच्छुक निजी प्रवर्तकों की ओर से 10 से 50 एकड़ तक की भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव, भूमि के स्वामित्व के कागजात एवं आगणन जिला उद्योग प्रोत्साहन व उद्यमिता विकास केंद्र महराजगंज को उपलब्ध कराना है।
भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में बंधक रखा जाएगा : इस योजना के अंतर्गत निजी प्रवर्तकों की ओर से विकसित औद्योगिक पार्क में न्यूनतम प्रति एकड़ एक इकाई को भूखंड आवंटित किया जाना अनिवार्य होगा।
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इसमें विकसित औद्योगिक प्रयोजन की भूमि में से 75 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों के लिए आरक्षित रखे जाने का प्रावधान है। निजी प्रवर्तक द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए प्रस्तावित की जा रही भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में बंधक रखा जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत विकसित किए जा रहे खंडों के आवंटन, संचालन व मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के रख-रखाव का संपूर्ण दायित्व निजी प्रवर्तक का होगा। प्रस्तावित निजी औद्योगिक पार्क तक पहुंच मार्ग का सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार की ओर से विद्यमान नीति के अंतर्गत कराया जाएगा।
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जानकारी के अनुसार, निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना से आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन के लिए लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ाया जा रहा है। इच्छुक निजी प्रवर्तकों की ओर से 10 से 50 एकड़ तक की भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव, भूमि के स्वामित्व के कागजात एवं आगणन जिला उद्योग प्रोत्साहन व उद्यमिता विकास केंद्र महराजगंज को उपलब्ध कराना है।
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भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में बंधक रखा जाएगा : इस योजना के अंतर्गत निजी प्रवर्तकों की ओर से विकसित औद्योगिक पार्क में न्यूनतम प्रति एकड़ एक इकाई को भूखंड आवंटित किया जाना अनिवार्य होगा।
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इसमें विकसित औद्योगिक प्रयोजन की भूमि में से 75 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों के लिए आरक्षित रखे जाने का प्रावधान है। निजी प्रवर्तक द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए प्रस्तावित की जा रही भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में बंधक रखा जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत विकसित किए जा रहे खंडों के आवंटन, संचालन व मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के रख-रखाव का संपूर्ण दायित्व निजी प्रवर्तक का होगा। प्रस्तावित निजी औद्योगिक पार्क तक पहुंच मार्ग का सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार की ओर से विद्यमान नीति के अंतर्गत कराया जाएगा।