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Maharajganj News: नेपाल में भारत की बड़ी बिस्किट कंपनी पर प्रतिबंध, बाजार से हटाने का आदेश
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सोनौली। नेपाल में एक बड़ी भारतीय बिस्किट कंपनी के आयात, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। खाद्य प्रौद्योगिकी तथा गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने रविवार को नोटिस जारी कर सभी अधिकृत आयातकों और खाद्य कारोबारियों को बाजार में उपलब्ध बिस्किट के सभी बैच वापस मंगाने का निर्देश दिया है।
विभाग के अनुसार, बिस्किट के निर्माण में मानव उपभोग के योग्य नहीं होने वाले चोकर का इस्तेमाल किए जाने का आरोप है। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह कदम उठाया है। विभाग के महानिदेशक संजीव कुमार कर्ण की मौजूदगी में हुई उच्चस्तरीय बैठक और उत्पाद वापसी तकनीकी समिति की आपात बैठक में बिस्किट के आयात की अनुमति और सीमा से प्रवेश की स्वीकृति निलंबित करने का निर्णय लिया गया।
विभाग ने निर्देश दिया है कि बाजार में मौजूद संबंधित कंपनी के बिस्किट के सभी बैच और उत्पादन तिथि के उत्पाद तत्काल वापस लिए जाएं। वापस मंगाए गए बिस्किट को स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि और विभाग के तकनीकी कर्मचारियों की मौजूदगी में निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुरक्षित तरीके से नष्ट करना होगा।
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भारतीय बाजार से उक्त बिस्कुट लेकर नेपाल जा रहे लोगों को लौटाया
भारत-नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस ने भारतीय बाजार से उक्त ब्रांड के बिस्किट खरीदकर नेपाल जा रहे लोगों को सीमा से वापस लौटा दिया। इस कार्रवाई के बाद सोनौली के भारतीय बाजार से बिस्किट खरीदकर नेपाल ले जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अमन थापा, केसी मगर, अभिषेक राणा, आशीष सुवेदी, दीपक धिमिरे निवासी भैरहवा ने बताया कि उक्त ब्रांड के बिस्किट को वापस कर अन्य ब्रांड के बिस्कुट लेकर गंतव्य को रवाना हुए।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंध के बावजूद बिस्किट की बिक्री और वितरण जारी रखने या उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाली गतिविधियों पर खाद्य स्वच्छता तथा गुणवत्ता अधिनियम, 2081 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उस बिस्किट के आयात से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए भैरहवा भंसार समेत अन्य संबंधित कार्यालयों से रिपोर्ट मांगी गई है। इससे नेपाल में इस उत्पाद के आयात और आपूर्ति से संबंधित विवरण जुटाए जा रहे हैं।
भारत में भी की गई थी कार्रवाई
पिछले हफ्ते भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इस कंपनी के ठिकानों पर छापा मारा था। वहां से पशुओं के खाने वाला चोकर मिला था। जांच में दूध में डिटर्जेंट या कॉस्टिक सोडा और निर्धारित सीमा से कम दूध वसा की पुष्टि हुई थी। इसके बाद उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।
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विभाग के अनुसार, बिस्किट के निर्माण में मानव उपभोग के योग्य नहीं होने वाले चोकर का इस्तेमाल किए जाने का आरोप है। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह कदम उठाया है। विभाग के महानिदेशक संजीव कुमार कर्ण की मौजूदगी में हुई उच्चस्तरीय बैठक और उत्पाद वापसी तकनीकी समिति की आपात बैठक में बिस्किट के आयात की अनुमति और सीमा से प्रवेश की स्वीकृति निलंबित करने का निर्णय लिया गया।
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विभाग ने निर्देश दिया है कि बाजार में मौजूद संबंधित कंपनी के बिस्किट के सभी बैच और उत्पादन तिथि के उत्पाद तत्काल वापस लिए जाएं। वापस मंगाए गए बिस्किट को स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि और विभाग के तकनीकी कर्मचारियों की मौजूदगी में निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुरक्षित तरीके से नष्ट करना होगा।
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भारतीय बाजार से उक्त बिस्कुट लेकर नेपाल जा रहे लोगों को लौटाया
भारत-नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस ने भारतीय बाजार से उक्त ब्रांड के बिस्किट खरीदकर नेपाल जा रहे लोगों को सीमा से वापस लौटा दिया। इस कार्रवाई के बाद सोनौली के भारतीय बाजार से बिस्किट खरीदकर नेपाल ले जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अमन थापा, केसी मगर, अभिषेक राणा, आशीष सुवेदी, दीपक धिमिरे निवासी भैरहवा ने बताया कि उक्त ब्रांड के बिस्किट को वापस कर अन्य ब्रांड के बिस्कुट लेकर गंतव्य को रवाना हुए।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंध के बावजूद बिस्किट की बिक्री और वितरण जारी रखने या उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाली गतिविधियों पर खाद्य स्वच्छता तथा गुणवत्ता अधिनियम, 2081 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उस बिस्किट के आयात से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए भैरहवा भंसार समेत अन्य संबंधित कार्यालयों से रिपोर्ट मांगी गई है। इससे नेपाल में इस उत्पाद के आयात और आपूर्ति से संबंधित विवरण जुटाए जा रहे हैं।
भारत में भी की गई थी कार्रवाई
पिछले हफ्ते भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इस कंपनी के ठिकानों पर छापा मारा था। वहां से पशुओं के खाने वाला चोकर मिला था। जांच में दूध में डिटर्जेंट या कॉस्टिक सोडा और निर्धारित सीमा से कम दूध वसा की पुष्टि हुई थी। इसके बाद उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।