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Maharajganj News: पति, ससुर व सास को 10-10 साल की कैद
Thu, 25 Jul 2024 08:53 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Thu, 25 Jul 2024 08:53 PM IST
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महराजगंज। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महराजगंज पवन कुमार श्रीवास्तव ने दहेज हत्या के दोषी पति, ससुर व सास को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, संजू पत्नी साधू शरण निवासी ग्राम कजरी टोला मुसहर डीह थाना नौतनवा 10 जनवरी 2021 को तहरीर दी तहरीर में बताया कि उसने अपनी पुत्री सुमन की शादी जून 2019 में मनोज यादव पुत्र पत्थर यादव ग्राम परसा जोतिया थाना नौतनवा के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ की थी। शादी में अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान दहेज देकर विदा की। शादी के बाद से ही पति मनोज यादव, ससुर पत्थर यादव, सास शुभावती देवी 50 हजार रुपये दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे।
कई बार अपने पुत्र शनि को भेजकर समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन ससुराली अपने आदत से बाज नहीं आए। दहेज के लिए पुत्री का 10 जनवरी 2021 को हत्या कर दी। हत्या की सूचना पाकर बेटी के ससुराल पहुंची तो लड़की छत की कुंडी से साड़ी के फंदे से लटकी मिली।
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मामले में विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। गवाही कराने के उपरांत अभियुक्तगण को कड़ी सजा देने की मांग की। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक ने दोषी मनोज यादव, पत्थर यादव उर्फ गजई व शुभावती देवी निवासी रतनपुर टोला परसा जोतिया थाना नौतनवा को 10-10 वर्ष का कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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अभियोजन के अनुसार, संजू पत्नी साधू शरण निवासी ग्राम कजरी टोला मुसहर डीह थाना नौतनवा 10 जनवरी 2021 को तहरीर दी तहरीर में बताया कि उसने अपनी पुत्री सुमन की शादी जून 2019 में मनोज यादव पुत्र पत्थर यादव ग्राम परसा जोतिया थाना नौतनवा के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ की थी। शादी में अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान दहेज देकर विदा की। शादी के बाद से ही पति मनोज यादव, ससुर पत्थर यादव, सास शुभावती देवी 50 हजार रुपये दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे।
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कई बार अपने पुत्र शनि को भेजकर समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन ससुराली अपने आदत से बाज नहीं आए। दहेज के लिए पुत्री का 10 जनवरी 2021 को हत्या कर दी। हत्या की सूचना पाकर बेटी के ससुराल पहुंची तो लड़की छत की कुंडी से साड़ी के फंदे से लटकी मिली।
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मामले में विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। गवाही कराने के उपरांत अभियुक्तगण को कड़ी सजा देने की मांग की। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक ने दोषी मनोज यादव, पत्थर यादव उर्फ गजई व शुभावती देवी निवासी रतनपुर टोला परसा जोतिया थाना नौतनवा को 10-10 वर्ष का कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।