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Maharajganj News: स्वीकृत मानचित्र के विपरित बन रहा मकान सील
Tue, 09 Jan 2024 12:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Tue, 09 Jan 2024 12:10 AM IST
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विस्मिल नगर में मकान को सील करते जई केके दुबे।
महराजगंज। 28 दिसंबर को कोल्हुई क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मैरिज हाल गिरने से तीन मजूदरों की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही प्रशासन सतर्क हो गया है। नगर निकायों में भवनों की जांच की जा रही है। सोमवार को स्वीकृत मानचित्र के विपरित बन रहे मकान को सील कर दिया गया है।
मसीउल्लाह पुत्र एहसान अली निवासी नगर पालिका परिषद महराजगंज मुहल्ला-विस्मिल नगर वार्ड नम्बर-21, चिउरहा, मऊपाकड़ स्थित गाटा संख्या-1561 में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत तृतीय व चतुर्थ तल पर अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसकी शिकायत जिलाधिकारी से संपूर्ण समाधान दिवस में की गई थी। जिलाधिकारी ने तत्काल एसडीएम सदर को शिकायत की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जांच में पाया गया कि आरोपी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण किया जा रहा था।
जिला प्रशासन की टीम ने तत्काल अनधिकृत निर्माण को सील करते हुए कार्य बंद करा दिया। साथ ही अनधिकृत निर्माणकर्ता को उप्र निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम-1958 की धारा-10 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
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इससे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा जनपद महराजगंज के नगरीय क्षेत्र में अवैध निर्माण कराए जाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए दो जनवरी को जनपद महराजगंज के सभी नगरीय निकायों/विनियमित क्षेत्र के अध्यक्षों, नियत प्राधिकारियों सहित संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद महराजगंज के नगरीय निकायों में बिना स्वीकृत मानचित्र के हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के संबंध में जांच करते हुए कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए थे।
अपर जिलाधिकारी डॉ. पंकज कुमार वर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद में अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध जांच करते हुए कठोर कार्रवाई शुरू की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर निर्माण का ध्वस्तीकरण भी किया जाएगा। जिलाधिकारी का स्पष्ट निर्देश है कि निर्माण के पूर्व नक्शा पास करा लें और निर्माण नक्शे के अनुसार ही कराएं। यदि नक्शे के विपरीत निर्माण किया जाएगा तो जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नक्शा नहीं पास कराया है, वे भी अपना नक्शा नियमानुसार पास करवा लें, विशेषकर व्यवसायिक भवन और बड़े निर्माण।
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मसीउल्लाह पुत्र एहसान अली निवासी नगर पालिका परिषद महराजगंज मुहल्ला-विस्मिल नगर वार्ड नम्बर-21, चिउरहा, मऊपाकड़ स्थित गाटा संख्या-1561 में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत तृतीय व चतुर्थ तल पर अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसकी शिकायत जिलाधिकारी से संपूर्ण समाधान दिवस में की गई थी। जिलाधिकारी ने तत्काल एसडीएम सदर को शिकायत की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जांच में पाया गया कि आरोपी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण किया जा रहा था।
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जिला प्रशासन की टीम ने तत्काल अनधिकृत निर्माण को सील करते हुए कार्य बंद करा दिया। साथ ही अनधिकृत निर्माणकर्ता को उप्र निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम-1958 की धारा-10 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
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इससे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा जनपद महराजगंज के नगरीय क्षेत्र में अवैध निर्माण कराए जाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए दो जनवरी को जनपद महराजगंज के सभी नगरीय निकायों/विनियमित क्षेत्र के अध्यक्षों, नियत प्राधिकारियों सहित संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद महराजगंज के नगरीय निकायों में बिना स्वीकृत मानचित्र के हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के संबंध में जांच करते हुए कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए थे।
अपर जिलाधिकारी डॉ. पंकज कुमार वर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद में अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध जांच करते हुए कठोर कार्रवाई शुरू की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर निर्माण का ध्वस्तीकरण भी किया जाएगा। जिलाधिकारी का स्पष्ट निर्देश है कि निर्माण के पूर्व नक्शा पास करा लें और निर्माण नक्शे के अनुसार ही कराएं। यदि नक्शे के विपरीत निर्माण किया जाएगा तो जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नक्शा नहीं पास कराया है, वे भी अपना नक्शा नियमानुसार पास करवा लें, विशेषकर व्यवसायिक भवन और बड़े निर्माण।