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Maharajganj News: वाहन श्रेणी बदलवाने के लिए एफआईआर अनिवार्य नहीं

Sat, 12 Jul 2025 11:59 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Sat, 12 Jul 2025 11:59 PM IST
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FIR is not mandatory for changing vehicle category
महराजगंज। बड़े शहरों से पुरानी निजी श्रेणी की गाड़ी खरीदकर जनपद में व्यावसायिक श्रेणी में इस्तेमाल करने वालों को अब एफआईआर के लिए जूझना नहीं पड़ेगा। वाहन की श्रेणी बदलवाने के लिए नया नंबर लेने के क्रम में विभाग ने एफआईआर की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। जनपद में लगभग प्रतिदिन चार से पांच वाहन स्वामी श्रेणी बदलवाने के लिए आवेदन करते हैं।
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दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से आठ से दस वर्ष पुराने कार या अन्य वाहन खरीदकर कई लोग व्यावसायिक उपयोग करते हैं। श्रेणी पंजीकरण बदलने पर पुराने एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट) की जगह दूसरा नंबर प्लेट दिया जाता था। इस प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से पुराने वाहन नंबर के गुमशुदगी की एफआईआर करानी होती थी। विभाग ने इसे गैरजरूरी बताकर शासन को रिपोर्ट भेजी थी जिसके बाद अब एफआईआर कापी की अनिवार्यता का विकल्प ऐच्छिक कर दिया गया है।
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निजी से व्यावसायिक श्रेणी में बदलवाने पर वाहन स्वामी को नंबर बदलवाने के लिए स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए परेशान होना पड़ता था क्योंकि गाड़ियां दूसरे प्रदेश की होती थीं। एफआईआर की अनिवार्यता समाप्त होने से वाहन स्वामी को राहत मिलेगी।
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